NEWS4NATION DESK : सेना में तैनात महिला अफसरों को स्थाई कमिशन नहीं देने पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट ने सेना से मार्च 2019 से पहले की महिला अफसरों को भी स्थायी कमिशन देने को कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने नोटिफिकेशन के फायदे से वंचित ऐसी 8 महिला अधिकारियों पर सेना से तुरंत फैसला लेने को कहा है। कोर्ट ने कहा कि हम चाहें तो आदेश दे सकते हैं, लेकिन इसका श्रेय लेने का मौका हम आपको दे रहे हैं।
बता दें सरकार ने इसी साल मार्च में इस बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था, जिससे शॉर्ट सर्विस कमिशन की 10 शाखाओं में महिला अफसरों को परमानेंट कमिशन मिलने लगा। लेकिन इससे पहले की SSC से सेवारत महिलाओं को फायदा नहीं मिल रहा था।