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सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुश्किल में फंसे उदयनिधि स्टालिन, सर्वोच्च अदालत ने जारी किया नोटिस

सनातन विवाद पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, मुश्किल में फंसे उदयनिधि स्टालिन, सर्वोच्च अदालत ने जारी किया नोटिस

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को सनातन धर्म पर विवादित बयान देने को लेकर तमिलनाडु सरकार में खेल और युवा कल्याण मंत्री  उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी किया है. शीर्ष अदालत ने इस मामले में उदयनिधि स्टालिन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है. उनके अलावा तमिलनाडु की सत्ताधारी पार्टी डीएमके को भी नोटिस जारी किया है. अदालत ने पूछा है कि आखिर आपने ऐसा बयान क्यों दिया और इसकी जरूरत क्या थी. सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट के वकील की ओर से दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया है. इस याचिका में मांग की गई थी कि सीएम के बेटे उदयनिधि के खिलाफ सनातन धर्म को लेकर दिए आपत्तिजनक बयान के मामले में एफआईआर होनी चाहिए.उदयनिधि स्टालिन ने कहा था कि जिस तरह डेंगू-मलेरिया का विरोध करना ही ठीक नहीं रहता बल्कि इसे खत्म करना भी जरूरी होता है. उसी तरह सनातन धर्म का केवल विरोध ही नहीं करना चाहिए बल्कि इसे खत्म भी करना चाहिए. सनातन धर्म के विरोध में उदयनिधि और ए राजा के बयान के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यह नोटिस जारी किया है. देश की शीर्ष कोर्ट का कहना है कि वह इस मामले को हेट स्पीच पर लंबित दूसरी याचिकाओं के साथ सुनेगी. सुप्रीम कोर्ट  ने उदयनिधि स्टालिन के साथ-साथ डीएमके सांसद ए राजा, सांसद थिरुमावलवन, सांसद सु वेंकटेशन, तमिलनाडु के डीजीपी, ग्रेटर चेन्नई पुलिस कमिश्नर, केंद्रीय गृह मंत्रालय, हिंदू धार्मिक और धर्मार्थ बंदोबस्ती विभाग के मंत्री पीके शेखर बाबू, तमिलनाडु राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष पीटर अल्फोंस और अन्य को भी नोटिस जारी किया है.

जस्टिस अनिरुद्ध बोस और बेला एम. त्रिवेदी की बेंच ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा. लेकिन याचिका दायर करने वाले वकील से यह भी कहा कि आपके पास विकल्प था कि पहले हाई कोर्ट जाते.  बेंच ने पूछा, 'आप यहां क्यों आए? आपको हाई कोर्ट जाना चाहिए. आपकी मांग है कि इस मामले में एफआईआर दर्ज होनी चाहिए. आप ने तो हमें पुलिस थाना समझ लिया है.' इस पर याचिका कर्ता का पक्ष रख रहे सीनियर वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हेट स्पीच के कई मामले लंबित हैं. उन्होंने कहा, 'जब राज्य ही किसी धर्म को खत्म करने की बात करता है और बच्चों को उसके खिलाफ बोलने के लिए प्रेरित करता है तो सुप्रीम कोर्ट ही एक जगह है, जहां इसका समाधान हो सकता है. चेन्नई के एक वकील ने याचिका दायर कर मांग की है कि तमिलनाडु में सनातन धर्म के खिलाफ हो रहे कार्यक्रमों को असंवैधानिक करार दिया जाए.

बता दें द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की युवा इकाई के अध्यक्ष उदयनिधि ने कुछ दिन पहले 'सनातन उन्मूलन सम्मेलन' को संबोधित करते हुए कहा था कि सनातन धर्म सामाजिक न्याय और समानता के खिलाफ है. उन्होंने कहा, "कुछ चीज़ों का विरोध नहीं किया जा सकता, उन्हें खत्म कर देना चाहिए। हम डेंगू, मच्छर, मलेरिया या कोरोना (वायरस) का विरोध नहीं कर सकते हैं. हमें इन्हें खत्म करना होगा। इसी तरह हमें सनातन धर्म को भी खत्म करना है.

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