नौ साल पुराने केस में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह समेत रामसूरत राय, वीणा देवी पर आया कोर्ट का बड़ा फैसला, जानें किस मामले में थे आरोपी

MUZAFFARPUR : - केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह सहित 23 लोगों को मुजफ्फरपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने नौ साल पुराने मामले में बड़ा फैसला दिया है। आज हुए सुनवाई के दौरान कोर्ट ने केंद्रीय मंत्री सहित 23 लोगों को बरी कर दिया है।
2014 में हुआ था केस
बिहार में बढ़ते पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर वर्ष 2014 में बीजेपी नेताओं द्वारा ट्रेन रोको अभियान किया गया था इसको लेकर मुजफ्फरपुर के तत्कालीन रेल थानाध्यक्ष अरविंद कुमार ने बीजेपी के गिरिराज सिंह सुरेश शर्मा सहित कुल 23 लोगों को नामजद करते हुए केस दर्ज किया था। मामले में कुल 23 व्यक्ति आरोपित थे जिसमें प्रमुख रूप से केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के अलावा राज्य के पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, रामसूरत राय, वैशाली सांसद वीणा देवी, भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष अरविंद कुमार सिंह, अंजू रानी, देवांशु किशोर, कमलेश्वर प्रसाद उर्फ केपी पप्पू, आशीष साहू, विनोद कुमार कुशवाहा, देवीलाल, शशिकुमार सिंह, रितेंद्र कुमार उर्फ रितेंद्र प्रकाश शर्मा, दिनेश कुमार उर्फ दिनेश कुमार पुष्पम, धीरेंद्र प्रसाद सिंह उर्फ धीरेंद्र कुमार सिंह, मनीष कुमार अविनाश सुमन कुमार उर्फ सुमन कुमार सिन्हा, रघुनंदन प्रसाद सिंह, मदन चौधरी, रामबाबू राय, गीता देवी व वंदना शामिल थे ।
शनिवार को विशेष एमपी एमएलए कोर्ट में सजा के बिंदु पर सुनवाई हुई इस दौरान सभी 23 आरोपित शामिल हुए माननीय न्यायालय ने सभी को साक्ष्य के अभाव में तत्काल बरी कर दिया पूरे मामले की जानकारी पक्ष के अधिवक्ता अशोक कुमार ने दी ।