एक माह में ट्रक एसोसिएशन की तरफ से सरकार को मिला दूसरा झटका
राज्य सरकार ने ट्रकों के फिटनेस सर्टिफिकेट के नाम 50 रुपए दंड का किया था प्रावधान
PATNA : पटना हाई कोर्ट ने फिटनेस सर्टिफिकेट जमा करने में देरी होने पर प्रत्येक दिन पचास रुपया दंड देने की अधिसूचना पर फिलहाल कार्रवाई नहीं करने का आदेश दिया है। बिहार ट्रक ऑनर एसोसिएशन की ओर से दायर याचिका पर चीफ जस्टिस संजय करोल की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।
अधिवक्ता बद्री नारायण सिंह ने कोर्ट को बताया कि केंद्र सरकार ने मोटर वाहन कानून में बदलाव कर फिटनेस सर्टिफिकेट देर से देने पर प्रत्येक दिन पचास रुपये का दंड लगाने का प्रावधान किया है। फिटनेस सर्टिफिकेट खत्म होने के बाद गाड़ी को हर तरह से दुरुस्त करने में समय लगता है।
इतना ही नहीं, गाड़ी मालिकों के पास समुचित पैसा नहीं रहने पर भी गाड़ी को दुरुस्त करने में समय लगता है। ऐसे में प्रत्येक दिन पचास रुपये का दंड लेना न्यायोचित नहीं है।
कोर्ट ने फिलहाल इस प्रावधान को अमल में लाने से मना किया है। अब, उक्त मामले पर अगली सुनवाई आगामी 11 अगस्त को की जाएगी।
एक माह में लगा दूसरा झटका
बिहार में ट्रक एसोसिएशन की तरफ से सरकार को एक माह में दूसरा झटका लगा है। इससे पहले 14 चक्का वाले ट्रकों के बिहार की सड़कों पर चलाने पर लगी रोक को भी हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया था। जिसे ट्रक मालिकों को बड़ी राहत मिली थी।