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बिहार में फार्मासिस्ट बहाली प्रक्रिया को राज्य सरकार ने लिया वापस, पटना हाईकोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने दी जानकारी

बिहार में फार्मासिस्ट बहाली प्रक्रिया को राज्य सरकार ने लिया वापस, पटना हाईकोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने दी जानकारी

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के 1539 रेगुलर फार्मासिस्ट की बहाली प्रक्रिया के मामले पर सुनवाई करते हुए इसे निष्पादित कर दिया। चीफ जस्टिस  के. वी चंद्रन की अध्यक्षता वाली फुल बेंच के समक्ष राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही ने कोर्ट को बताया कि सरकार रेगुलर फार्मासिस्टों की नियुक्ति के नियमों में संशोधन लाने जा रही है।

उन्होंने कोर्ट को बताया कि बिहार राज्य तकनीकी सेवा आयोग द्वारा नए नियमों के आलोक में फार्मासिस्टों की नियुक्ति स्थगित करने जा रही है। सरकार ने 19.09.20 को जारी अधिसूचना को वापस लेने का फ़ैसला किया है। 

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट को बताया कि फार्मासिस्ट की नियुक्ति नियमावली की गलत व्याख्या करते हुए आयोग ने सिर्फ उन्ही अभ्यर्थीयों को आवेदन योग्य माना है, जो फार्मेसी में डिप्लोमाधारी है। जबकि न्यूनतम योग्यता डिप्लोमा की ही है।

इस कारण उच्चतम योग्यता बी.फार्मा डिग्रीधारियों को आवेदन देने से वंचित नहीं किया जा सकता। यह संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। कोर्ट ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ताओं को छूट दी है कि यदि सरकार द्वारा नियुक्ति संबंधित नये नियम नहीं लाये जाते हैं तो वह इस मामलें पर दोबारा कोर्ट का रूख कर सकते हैं।

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