PRAYAGRAJ : अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन को उत्तर प्रदेश पुलिस ने भगोड़ा घोषित कर दिया है। सोमवार को पुलिस ने 50 हजार की इनामी शाइस्ता परवीन के घर पर सीआरपीसी की धारा 82 का नोटिस उसके ढहाए गए मकान पर चस्पा कर दिया। बताते चलें कि शाइस्ता अतीक की हत्या के बाद से पुलिस की पहुंच से दूर है। यहां तक कि वह अपने पति के जनाजे में भी शामिल नहीं हुई थी। इस नोटिस के चस्पा के बाद भी गिरफ्तारी न होने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस ने कराई मुनादी
जनपद न्यायालय के सीजेएम कोर्ट से मिले आदेश के बाद पुलिस ने 50 हजार की इनामी फरार शाइस्ता परवीन को भगोड़ा घोषित कर दिया। धूमनगंज थाने के फोर्स ने नगाड़े बजवाकर चकिया इलाके में मुनादी की। बताया कि शाइस्ता परवीन फरार है. लगातार पुलिस को चकमा दे रही है. कोर्ट के आदेश पर उसके के खिलाफ धारा 82 की की कार्रवाई की जा रही है, कोई भी उसे शरण नहीं देगा. कोई पनाह देगा तो उसपर भी पुलिस कानूनी कार्रवाई करेगी।
संपत्ति हो सकती है कुर्की
बता दें कि कोर्ट से लगातार सम्मन जारी होने के बावजूद पेश न होने की वजह से शाइस्ता को भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई की गई. अगर शाइस्ता परवीन कोर्ट में पेश नहीं होती है या खुद को पुलिस के हवाले नहीं करती है तो अब कोर्ट के आदेश पर शाइस्ता की चल-अचल संपत्तियों को कुर्क करने का आदेश पारित किया जा सकता है।.