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पूरे बिहार में आज चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, वसूल किये गये 14.32 लाख जुर्माना

पूरे बिहार में आज चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान, वसूल किये गये 14.32 लाख जुर्माना

Patna : हेलमेट-सीटबेल्ट के साथ बिना नंबर/बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट लगी गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए जिलों में आज शनिवार को विशेष अभियान चलाया गया। यह अभियान जिलों में डीटीओ, एमवीआई, ईएसआई और ट्रैफिक पुलिस द्वारा चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट-सीटबेल्ट, बिना नंबर/बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट के वाहन चलाने वाले  एवं अन्य मामलों में लगभग कुल 534 वाहनों पर कार्रवाई करते हुए लगभग 14.32 लाख का जुर्माना लगाया गया। 

इस बात की जानकारी देते हुए परिवहन सचिव संजय कुमार ने बताया कि समय-समय पर हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान के साथ जिलों में बिना नंबर प्लेट / बिना एचएसआरपी नंबर प्लेट पर कार्रवाई के लिए भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। सभी एजेंसी के डीलर को सख्त निर्देश दिया गया है कि शो रुम के बाहर बिना रजिस्ट्रेशन एवं बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट   की गाड़ियां बाहर न जाने दें। नियम का उल्लंघन किये जाने पर संबंधित वाहन मालिक के साथ डीलर पर भी कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए सभी डीटीओ को निर्देश दिया गया है। 

उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रावधान स्पष्ट है की वाहन विक्रेता अर्थात डीलर के द्वारा ही वाहन की डिलीवरी के समय एचएसआरपी एवं नंबर प्लेट सहित वाहन की सप्लाई खरीदार को की जाए। सड़कों पर बिना नम्बर की चलने वाली गाड़ियों पर आगे भी विशेष अभियान चलाया जाएगा। अभियान के दौरान बिना नंबर प्लेट की गाड़ियां पकड़े जाने पर जुर्माना लगाया जाएगा एवं वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। साथ ही बिना लगे वाहन को बेचने वाले डीलर के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।

संजय अग्रवाल ने कहा है कि सभी वाहनों पर हाई सिक्यूरिटी रजिस्ट्रेन प्लेट लगाना अनिवार्य है। कंपनियों को प्रत्येक गाड़ी पर हाई सिक्युरिटी नंबर प्लेट लगाना होगा। वाहन कंपनियों/डीलरों द्वारा ऐसा नहीं किया जाना कानून का उल्लंघन है एंव अपराध है। 

परिवहन सचिव ने लोगों से भी अपील की है कि कृपया बिना नंबर प्लेट लगे गाड़ी की डिलीवरी ना लें अन्यथा वाहन पुलिस के द्वारा जब्त किया जा सकता है। उन्होंने कहा है कि हेलमेट प्रशासन और पुलिस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की अमानत है। दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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