population control law - अपने ही बनाए कानून से पीछे हट गई बीजेपी सरकार, दो से अधिक बच्चे वाले भी लड़ सकेंगे पंचायत चुनाव
population control law - दो बच्चों से अधिक लोगों के पंचायत चुनाव लड़ने पर लगी रोक को सरकार हटाने को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। जल्द ही इसको लेकर बिल पेश किया जाएगा।
N4N Desk - दो से अधिक बच्चेवाले भी पंचायत चुनाव लड़ सकेंगे। सरकार तीन दशक पुराने कानून को खत्म करने की तैयारी में है। राजस्थान में यह कानून 1994 में लागू किया गया था, जिसके तहत दो से अधिक बच्चे वाले व्यक्ति को स्थानीय चुनाव लड़ने की अनुमति नहीं थी। अब तीन दशक बाद, सरकार इस दशकों पुरानी व्यवस्था को हटाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।
अध्यादेश का मसौदा तैयार
सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) के दबाव के बाद सरकार ने इस कानून पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। विभाग ने अध्यादेश का मसौदा तैयार कर लिया है और इसे जल्द ही कैबिनेट के पास भेजने की तैयारी चल रही है। संभावना जताई जा रही है कि राज्य सरकार इसे विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र में मंजूरी के लिए पेश कर सकती है।
सरकार ने दिया संकेत
शहरी विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने इस संबंध में संकेत दिए हैं। उन्होंने बताया कि सरकार को इस नियम को हटाने के लिए कई ज्ञापन मिले हैं। मंत्री ने तर्क दिया कि जब लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों के लिए ऐसी कोई पाबंदी नहीं है, तो सिर्फ स्थानीय चुनावों में यह भेदभाव क्यों होना चाहिए।
पंचायत चुनाव को लेकर बड़ा कदम
इस शर्त के हटने से ग्रामीण इलाकों की राजनीति में एक बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। हजारों लोग जो अब तक दो से अधिक बच्चों के कारण चुनाव नहीं लड़ पाते थे, वे अब उम्मीदवार बन सकेंगे। इस नियम को 1994 में तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरों सिंह शेखावत की सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के उद्देश्य से लागू किया था।