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UP NEWS: गर्मी में ठंडी बियर के लिए होना पड़ेगा परेशान, नई आबकारी नीति लागू

UP NEWS: गर्मी में ठंडी बियर के लिए होना पड़ेगा परेशान, नई आबकारी नीति लागू

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में पहली अप्रैल, 2025 से लागू होने वाली नई आबकारी नीति के तहत ठंडी बीयर की बिक्री को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई है। सरकार द्वारा हाल ही में कैबिनेट बैठक में मंजूरी प्राप्त नई नीति में कंपोजिट दुकानों में ठंडी बीयर की बिक्री के संबंध में कोई स्पष्ट निर्देश नहीं दिए गए हैं। इसका परिणाम यह है कि शराब विक्रेताओं में चिंता और भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई है।


नई नीति में प्रमुख बदलाव

नई आबकारी नीति में सबसे बड़ा बदलाव कंपोजिट दुकानों के संचालन से संबंधित है। इसके तहत अब अंग्रेजी शराब, बीयर और वाइन की बिक्री एक ही स्थान पर की जा सकेगी। हालांकि, शराब विक्रेता वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष एसपी सिंह का कहना है कि कंपोजिट दुकानों को खोलने के लिए दुकानों का आकार बड़ा करना पड़ेगा, लेकिन इन दुकानों में ठंडी बीयर की बिक्री की अनुमति होगी या नहीं, इस पर नीति में स्थिति स्पष्ट नहीं की गई है। उनका मानना है कि विभाग को इस बारे में जल्द से जल्द स्पष्टता देनी चाहिए, ताकि विक्रेताओं में किसी प्रकार की उलझन न रहे।


प्रदेश में शराब की दुकानों की स्थिति

उत्तर प्रदेश में वर्तमान में 29,000 शराब की दुकानें हैं, जिनमें से 5,900 बीयर की दुकानें हैं। इसके अलावा, अब कंपोजिट दुकानों की भी शुरुआत की जाएगी। सरकार का अनुमान है कि इस नई नीति के लागू होने से अगले वित्तीय वर्ष में शराब, बीयर, वाइन और भांग की बिक्री से 60,000 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त किया जा सकेगा। यह स्थिति शराब विक्रेताओं और उपभोक्ताओं दोनों के लिए अहम है, क्योंकि अगर नीति में इस बिंदु पर स्पष्टता नहीं मिलती है, तो विक्रेताओं को अपनी दुकानें खोलने में कठिनाई हो सकती है।


नई नीति में यह भी है महत्वपूर्ण

  1. कंपोजिट दुकानों को मॉडल शॉप में परिवर्तित किया जा सकेगा, लेकिन इसके लिए अलग से शुल्क लिया जाएगा।
  2. भारत निर्मित विदेशी मदिरा (एल्युमिनियम कैन में) की बिक्री सीएफटीआरआई (केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान) से सेहत सुरक्षा प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही की जा सकेगी।
  3. ट्रैक एंड ट्रेस का शुल्क ईडीपी (एक्स-डिस्टलरी मूल्य) के हिसाब से तय किया जाएगा।
  4. शराब गोदाम की फीस 2 लाख रुपये होगी, और विदेशी शराब निर्यात पास फीस 10 रुपये प्रति बल्क लीटर होगी।
  5. पर्यटन विभाग की तरफ से स्टार वर्गीकरण प्राप्त न करने वाले होटलों को लाइसेंस फीस के लिए 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना होगा।
  6. आयातित तीव्रता वाली बीयरों की परमिट फीस 175 रुपये प्रति बल्क लीटर निर्धारित की गई है।
  7. दुकानों पर दो-दो सीसीटीवी कैमरे और जियो फेंसिंग की जाएगी।

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