Bihar bypolls - बिहार के उप चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला, जानें क्या सुनाया निर्णय

Bihar bypolls - छठ पूजा का हवाला देकर 13 नवंबर को होनेवाले बिहार उपचुनाव की तारीखों में बदलाव से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। मामले में जनसुराज ने याचिका दायर कर चुनाव 20 नवंबर को कराने की मांग की थी।

 Bihar bypolls - बिहार के उप चुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का आ गया फैसला, जानें क्या सुनाया निर्णय
सुप्रीम कोर्ट से प्रशांत किशोर का झटका- फोटो : NEWS4NATION

NEW DEHLI - बिहार विधानसभा की चार सीटों पर होनेवाले उपचुनाव को लेकर प्रशांत किशोर की याचिका पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया। शीर्ष न्यायालय ने साफ कर दिया है कि उप चुनाव की तारीखों में कोई बदलाव नहीं होगा और चुनाव घोषित तिथि को ही होगा। 

न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि निर्धारित उपचुनावों में हस्तक्षेप करने के लिए बहुत देरी हो चुकी है। शीर्ष अदालत ने इसे नीतिगत मुद्दा बताते हुए कहा कि अदालतों को ऐसे मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए और कहा कि बिहार उपचुनाव के लिए सभी व्यवस्थाएं की गई हैं।

पीठ ने टिप्पणी करते हुए कहा कि अन्य राजनीतिक दलों को कोई समस्या नहीं है। केवल आपको समस्या है। आप एक नए राजनीतिक दल हैं, आपको इन जिग-जैग को जानने की जरूरत है। 

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बिहार में छठ पूजा जितना महत्वपूर्ण कोई अन्य त्योहार नहीं है।

तीन राज्यों में चुनाव की तारीखों में हुआ बदलाव

पार्टी ने कहा कि उत्तर प्रदेश, पंजाब और केरल में चुनाव की तारीखें धार्मिक आयोजनों के आधार पर चुनाव आयोग द्वारा आगे बढ़ा दी गईं, जबकि बिहार चुनावों में छठ पूजा त्योहार के बावजूद इसी तरह का व्यवहार नहीं देखा गया।

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