Bihar News: बिहार में बिजली कनेक्शन अब नए रेट पर ,900 रुपया कम से कम देना होगा..नई दर तालिका जान लीजिए....
बिहार में बिजली कनेक्शन प्राप्त करना अब अधिक सस्ता और सरल हो जाएगा। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने नई दरों का निर्धारण किया है। ये दरें 1 किलोवाट से 150 किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए लागू होंगी। न्यूनतम शुल्क 900 रुपये प्रति किलोवाट होगा।
Bihar News: बिहार में बिजली कनेक्शन लेना अब सस्ता और होगा। बिहार में बिजली कनेक्शन की नई दरें निर्धारित की गई हैं। बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने बिजली कंपनी के प्रस्ताव पर एक किलोवाट से लेकर 150 किलोवाट तक के कनेक्शन की दरें तय की हैं। उपभोक्ताओं को न्यूनतम 900 रुपए प्रति किलोवाट का भुगतान करना होगा।
वर्तमान में प्रति किलोवाट की दर दो हजार रुपए तक है। यदि घर से तार-पोल की दूरी 35 मीटर है, तो उपभोक्ताओं को कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि, यदि दूरी इससे अधिक है, तो प्रति स्पैन 50 मीटर की दूरी के अनुसार शुल्क का भुगतान करना आवश्यक होगा। आयोग के इस निर्णय की अधिसूचना जल्द ही जारी की जाएगी और यह दर तुरंत प्रभावी हो जाएगी। नई दरों के लागू होने पर बिजली कनेक्शन लेने वाले उपभोक्ताओं को बिजली इंजीनियरों से एस्टीमेट बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। वे निर्धारित दर का भुगतान कर सीधे बिजली कनेक्शन प्राप्त कर सकेंगे।
हाल ही में, कंपनी ने आयोग के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की थी। आयोग ने इस याचिका पर जनसुनवाई आयोजित की। इस प्रक्रिया में कंपनी के अलावा आम नागरिकों और गैर सरकारी संगठनों की भी राय ली गई। इसके पश्चात, आयोग के अध्यक्ष आमिर सुबहानी, सदस्य अरुण कुमार सिन्हा और पीएस यादव ने अपना निर्णय सुनाया। आयोग ने अपने 20 पन्नों के निर्णय में स्पष्ट किया है कि कनेक्शन के लिए निर्धारित नई दर पूरी तरह से प्राक्कलन के आधार पर तैयार की गई है।
तीन किलोवाट तक के कनेक्शन के लिए 2700 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि कनेक्शन इससे अधिक है, तो प्रति किलोवाट 900 रुपए का शुल्क लिया जाएगा। हर 50 मीटर की दूरी पर 1612 रुपए प्रति स्पैन का भुगतान करना आवश्यक होगा। एलटी थ्री फेज में पांच किलोवाट के कनेक्शन के लिए 4500 रुपए का शुल्क देना होगा। यदि कनेक्शन इससे अधिक है, तो प्रति किलोवाट 1000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। 50 मीटर की दूरी पर 4795 रुपए का भुगतान करना होगा। एलटी थ्री फेज में 20 किलोवाट के कनेक्शन के लिए उपभोक्ताओं को 19,500 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि कनेक्शन इससे अधिक है, तो प्रति किलोवाट 1000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा। हर 50 मीटर की दूरी पर 4795 रुपए प्रति स्पैन का भुगतान करना होगा। हाईटेंशन में 45 किलोवाट के कनेक्शन के लिए तीन लाख 46 हजार 709 रुपए का भुगतान करना होगा। यदि कनेक्शन इससे अधिक है, तो प्रति किलोवाट 7000 रुपए का अतिरिक्त शुल्क लगेगा।
आयोग ने कंपनी को निर्देश दिया है कि वह कनेक्शन से संबंधित खर्चों का अलग से लेखा-जोखा रखे। यदि भविष्य में सामग्री की कीमतों में वृद्धि होती है, तो आयोग इस पर विचार करेगा। कंपनी ने अपार्टमेंट, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों और सामूहिक कनेक्शनों के लिए अलग दर निर्धारित करने का अनुरोध किया था, जिसे आयोग ने अस्वीकार कर दिया। कंपनी ने इस दर को केवल दो वर्षों के लिए मान्य करने का अनुरोध किया था, लेकिन आयोग ने इसे अगले आदेश तक लागू रखने का निर्देश दिया है।