PATNA HIGHCOURT NEWS - पटना हाईकोर्ट ने पशुपति पारस को दिया झटका, पार्टी के पटना कार्यालय को करना होगा खाली, तय कर दी तारीख
PATNA HIGHCOURT NEWS - रालोजपा को अब बिहार प्रदेश कार्यालय खाली करना होगा। आज पटना हाईकोर्ट ने पार्टी की याचिका पर राहत देने से इनकार कर दिया। जिसके बाद अब पशुपति पारस को आगामी 13 नवंबर तक आवास खाली करने के लिए कहा है।
PATNA - पटना हाई कोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी को आवास खाली करने के मामले में राहत तो नहीं दी, लेकिन नये सिरे से आवास आवंटन के लिए आवेदन करने की छूट दी है। कोर्ट ने आवास आवंटन के लिए दिये गये आवेदन पर कानून के तहत दो सप्ताह के भीतर कार्रवाई करने का आदेश दिया।
जस्टिस मोहित कुमार शाह की ने राष्ट्रीय लोक जन शक्ति पार्टी और प्रदेश उपाध्यक्ष अम्बिका प्रसाद की ओर से दायर याचिक पर सुनवाई की।कोर्ट ने ये आवास खाली करने के लिए 13 नवंबर,2024 तक का मोहलत दिया।
आवेदक की ओर से वरीय अधिवक्ता वाईवी गिरि ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता अपनी याचिका वापस ले रहा है, लेकिन सरकार कार्यालय भवन के लिए नये सिरे से आवंटन पर विचार कर शीघ्र भवन आवंटित करें। कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में इस मामले पर विचार कर निर्णय लेने का निर्देश दिया ।इसके साथ ही मामला निष्पादित कर दिया गया।