Bihar News: पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका,इस दिन शुरु होगा वेरिफिकेशन, फिर करना होगा पेमेंट

Bihar News: राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर ट्रैफिक और परिवहन विभाग से जुड़े पात्र चालानों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

पुराने ट्रैफिक चालान निपटाने का सुनहरा मौका- फोटो : social Media

Bihar News:  राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर मुजफ्फरपुर में ट्रैफिक और परिवहन विभाग से जुड़े पात्र चालानों के निपटारे की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 12 सितंबर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में पुराने चालानों के मामलों को रियायती राशि पर निपटाने का अवसर मिलेगा। इससे पहले शनिवार से चालानों के सत्यापन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के एरिया बिल्डिंग में पहले ही दिन बड़ी तादाद में लोग अपने पुराने ट्रैफिक चालानों का वेरिफिकेशन कराने पहुंचे। लोगों की सुविधा के लिए यहां 5 सितंबर से 11 सितंबर तक ट्रैफिक और परिवहन विभाग के अलग-अलग काउंटर लगाए गए हैं। इन काउंटरों पर संबंधित चालानों की जांच और पात्रता का सत्यापन किया जा रहा है।

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव तेज कुमार प्रसाद ने लोगों से अपील की है कि लोक अदालत में चालान का निपटारा कराने से पहले तय अवधि के भीतर उसका वेरिफिकेशन जरूर करा लें। सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही 12 सितंबर को होने वाली लोक अदालत में भुगतान की कार्रवाई की जा सकेगी।

राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन 12 सितंबर को सिकंदरपुर स्टेडियम में पेमेंट काउंटर लगाए जाएंगे। सत्यापित चालान वाले लोग यहां लोक अदालत के तहत निर्धारित रियायती राशि जमा कर सकेंगे। यानी वाहन मालिकों को पुराने चालानों के मामले में राहत पाने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके लिए पहले से सत्यापन कराना जरूरी होगा।

लोक अदालत में सभी ट्रैफिक चालानों का निपटारा नहीं किया जाएगा। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से जारी सूचना के मुताबिक, 90 दिन से पुराने और अधिसूचित मामलों से संबंधित पात्र चालानों को ही इस प्रक्रिया के तहत शामिल किया जाएगा।इसके अलावा अलग-अलग धाराओं में निर्धारित जुर्माने और लोक अदालत में देय संशोधित राशि की सूची भी जारी की गई है। ऐसे में वाहन मालिकों को सलाह दी गई है कि वे अपना चालान लेकर आने से पहले उसकी पात्रता और निर्धारित राशि की जानकारी जरूर हासिल कर लें।प्रशासन की इस पहल से लंबे समय से लंबित पात्र चालान मामलों के निपटारे की उम्मीद है। हालांकि, अंतिम भुगतान से पहले सत्यापन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य रहेगा। इसलिए चालानधारकों के लिए 11 सितंबर तक का समय अहम है।