Bihar niyojit Teacher - नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर शिक्षा विभाग ने लगा दी बड़ी शर्त, कहा - पहले करना होगा यह काम
Bihar niyojit Teacher - शिक्षा विभाग ने नियोजित शिक्षकों के ट्रांसफर को लेकर बड़ी शर्त लगा दी है। विभाग ने साफ कर दिया है कि किन शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं होगा।

Patna - बिहार शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों का ट्रांसफर किया जा रहा है। दो दिन पहले ही एक साथ 7,351 महिला शिक्षकों का ट्रांसफर किया गया है। वहीं इन सबके बीच अब शिक्षा विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के अनुसार निकाय शिक्षकों के ट्रांसफर पर रोक लगाने के लिए कहा गया है।
जारी आदेश के अनुसार वैसे नियोजित शिक्षक, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास नहीं की है, उनका ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसमें साफ-साफ कहा गया है कि इस स्थानातंरण में स्थानीय निकाय के शिक्षकों का स्थानांतरण नहीं किया गया है।
जिनका ट्रांसफर हो गया, उनके लिए यह आदेश
यदि किसी स्थानीय निकाय शिक्षक का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी इस संबंध में ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर सूचना देंगे। विभागीय निर्देश में कहा गया है कि भविष्य में स्थानीय निकाय शिक्षकों द्वारा सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने एवं विद्यालय में योगदान के बाद ही उनके स्थानांतरण पर निर्णय लिया जाएगा।
जिन पर केस , उनका ट्रांसफर नहीं
इसके अलावा शिक्षा विभाग ने सभी जिलों को निर्देश देते हुए कहा है कि उन शिक्षकों का भी स्थानांतरण नहीं होगा, जिन पर विभागीय कार्यवाही या निगरानी जांच चल रही है। वित्तीय गबन में फंसे शिक्षक भी स्थानांतरण से बाहर रखे गए हैं। यदि इस कोटि के शिक्षकों का स्थानांतरण हो गया है तो संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी ऐसे शिक्षकों को विरमित नहीं करेंगे।
प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशकों, जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (स्थापना) को निर्देश जारी किया है।
इसके मुताबिक स्थानांतरित शिक्षकों की वरीयता का निर्धारण उस कोटि के शिक्षकों के संबंध में पूर्व से निर्गत प्रविधानों के अनुरूप नए जिले में योगदान के बाद निर्धारित किया जाएगा। हालांकि, भविष्य में छात्र-शिक्षक अनुपात में असंतुलन की स्थिति में स्थानांतरित शिक्षकों को अन्यत्र स्थानांतरण किया जा सकता है।