Bihar Voter List: चुनाव आयोग बिहार के 12 राजनीतिक दलों को भेजेगा नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद EC का सख्त कदम, जानिए पूरी खबर
Bihar Voter List: बिहार मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी बीच चुनाव आयोग कोर्ट के आदेश के बाद 12 राजनीतिक दलों को नोटिस भेजने की तैयारी में है।
Bihar Voter List: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। सभी पार्टी चुनाव की तैयारी में जुटी हैं तो वहीं इसी बीच मतदाता सूची पुनरीक्षण(SIR) का कार्य भी चल रहा है। वहीं एसआईआर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (सीईओ) सभी 12 मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय राजनीतिक दलों को नोटिस जारी करेंगे। नोटिस भेजने की प्रक्रिया रविवार से शुरू होगी।
12 दलों को नोटिस भेजेगा ईसी
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि प्रारूप मतदाता सूची में नाम जोड़ने और सुधार की प्रक्रिया में राजनीतिक दलों की प्रत्यक्ष जिम्मेदारी तय होगी। अदालत ने स्पष्ट किया कि राजनीतिक दलों की सक्रिय भागीदारी अनिवार्य होगी और वे प्रत्येक मतदाता को सहयोग करने के लिए बाध्य होंगे। निर्देश के अनुसार, मान्यता प्राप्त दलों के अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष या महासचिव को प्रतिवादी बनाया जाएगा और उन्हें नोटिस जारी की जाएगी।
8 सितंबर को कोर्ट में होना होगा पेश
कोर्ट ने आदेश दिया है कि सभी दलों के प्रमुख या महासचिव 8 सितंबर को होने वाली सुनवाई में पेश हों और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करें। इसमें यह बताना होगा कि उन्होंने अपने बूथ लेवल एजेंट (BLA) के माध्यम से कितने मतदाताओं को सहायता प्रदान की। जानकारी के अनुसार, बिहार में मान्यता प्राप्त 12 दलों के पास कुल 1.60 लाख बूथ लेवल एजेंट हैं। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इतनी बड़ी संख्या में एजेंट होने के बावजूद अब तक पूरे राज्य में केवल दो दावे और आपत्तियां दाखिल की गई हैं।
SIR को लेकर सियासी भूचाल
साथ ही अदालत ने यह भी कहा कि जिन दलों ने याचिका दायर की है, उनके बूथ लेवल एजेंट को आपत्तियां दाखिल करने से रोका जा रहा है। शीर्ष अदालत ने आदेश दिया है कि सभी बूथ लेवल एजेंट उन 65 लाख मतदाताओं की सूची में शामिल लोगों की हरसंभव मदद करें, जिनके नाम गलती से ड्राफ्ट रोल से छूट गए हैं। ये वे मतदाता हैं जो न तो मृत हैं और न ही बिहार छोड़कर कहीं गए हैं। मालूम हो कि, बिहार में मतदाता सूची पुनरीक्षण को लेकर अगली सुनवाई 8 सितंबर को होगी।