Bihar Teacher News: सैलरी के इंतजार में बैठे बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, नीतीश सरकार ने दे दी खुशखबरी, कब आएगा वेतन लीजिए...
Bihar Teacher News: सैलरी के इंतजार में बैठे शिक्षकों के लिए बड़ी खबर है। नीतीश सरकार ने 37 डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान राशि जारी कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षकों के खाते में उनका वेतन पहुंच जाएगा। विभाग ने इसको लेकर दिशा-निर्देश भी दिया है..

Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों को जल्द ही सरकार की ओर से बड़ी खुशखबरी दी जाएगी। कई दिनों अपनी सैलरी के इंतजार में बैठे शिक्षकों के लिए यह बड़ी खबर है। शिक्षकों को जल्द ही उनका वेतन भुगतान किया जाएगा। इसको लेकर राज्य सरकार ने तैयारी पूरी कर ली है। साथ ही 37 डिग्री कॉलेजों के लिए अनुदान राशि भी जारी कर दिया है। अब जल्द ही शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा।
शिक्षकों का इंतजार खत्म
दरअसल, राज्य सरकार ने बीएन मंडल विश्वविद्यालय, मधेपुरा से संबद्ध 37 डिग्री कॉलेजों के लिए कुल ₹37 करोड़ 71 लाख 91 हजार 500 की अनुदान राशि जारी की है। यह राशि विश्वविद्यालय को शिक्षा विभाग के सचिव अजय यादव के हस्ताक्षर से प्रदान की गई है। अनुदान का उद्देश्य शिक्षक व कर्मचारियों को वेतन भुगतान सुनिश्चित करना है।
जारी हुआ अनुदान राशि
जारी अनुदान में से ₹29 करोड़ 13 लाख 80 हजार 400 की राशि 35 कॉलेजों को स्नातक सत्र 2014–17 के छात्र-छात्राओं के परीक्षाफल के आधार पर आवंटित की गई है। वहीं एक महाविद्यालय को सत्र 2010–13 से 2014–17 के परीक्षाफल के आधार पर ₹6 करोड़ 83 लाख 70 हजार 300, और एक अन्य महाविद्यालय को सत्र 2012–15 से 2014–17 तक के आधार पर ₹1 करोड़ 74 लाख 40 हजार 800 रुपये दिए गए हैं।
शिक्षा विभाग का निर्देश
शिक्षा विभाग ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव को निर्देशित किया है कि अनुदान राशि में महाविद्यालयों की आंतरिक आय का 70% जोड़कर ही विधिवत नियुक्त शिक्षकों और कर्मियों को वेतन भुगतान किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि जिन शैक्षिक सत्रों के लिए अनुदान दिया गया है, उन सत्रों के लिए संबंधित महाविद्यालय राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त हों।
शासी निकाय करेगा राशि वितरण
अनुदान जारी करने से पहले यह भी सुनिश्चित किया जाना है कि संबंधित कॉलेजों में विधिवत शासी निकाय गठित हो। यदि किसी कॉलेज में शासी निकाय को लेकर विवाद की स्थिति हो, तो उसका समाधान विश्वविद्यालय को करना होगा। आवश्यक होने पर विश्वविद्यालय को महाविद्यालय की तदर्थ समिति गठित करने का अधिकार भी दिया गया है। राशि का वितरण केवल मान्य शासी निकाय या तदर्थ समिति के माध्यम से ही किया जाएगा।