तेजप्रताप- ऐश्वर्या तलाक केस में फैमिली कोर्ट का आ गया आदेश...जानिए हर महीने ऐश्वर्या को कितना रू देंगे लालू के बड़े लाल
PATNA: तेजप्रताप और ऐश्वर्या राय के तलाक प्रकरण में फैमिली कोर्ट ने मंगलवार को ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।आदेश के मुताबिक तेजप्रताप को ऐश्वर्या को गुजारा भत्ता के रूप में 22 हजार रुपये प्रति महीने देने होंगे। इसके साथ हीं तेजप्रताप को ऐश्वर्या को मुकदमा लड़ने का खर्च भी वहन करना पड़ेगा।इसके अलावे अलग से दो लाख रुपए भी देने होंगे।।बता दें कि लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेजप्रताप ने ऐश्वर्या राय के साथ रहने से इंकार कर दिया था फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी दी थी, जिसपर गुजारे भत्ते के लिए कोर्ट ने आदेश दिया है।
कुछ दिन पहले हीं ऐश्वर्या राय ने अपने पति तेजप्रताप,सास राबड़ी देवी,ननद मीसा भारती के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है। ऐश्वर्या राय ने अपनी सास राबड़ी देवी पर दहेज के लिए प्रताड़ित करने औऱ बाल खीच-खींचकर मारने और घर से बाहर निकालने का आरोप लगाया था।
राबड़ी देवी की तरफ से भी विधायक शक्ति सिंह यादव ने एक केस दर्ज कराया था जिसमें ऐश्वर्या द्वारा उनपर हाथ उठाने और पीटने का आरोप लगाया गया था। लालू प्रसाद के समधी चंद्रिका राय ने भी राबड़ी देवी पर गंभीर आरोप लगाया था और कहा था कि जो अपने घर की बहू को बेइज्जत करे वो बिहार की महिलाओं की क्या इज्जत करेगी?
लालू के बड़े पुत्र तेजप्रताप के साथ ऐश्वर्या की शादी पिछले साल यानि 12 मई 2018 को हुई थी। किंतु शादी के कुछ ही दिनों के भीतर दोनों के बीच तलाक की नौबत आ गई। उसी साल दो नवंबर को तेज प्रताप ने पटना के परिवार अदालत में तलाक की अर्जी दी। जिसके बाद सुनवाई हुई और आज यानि 24 दिसंबर 2019 को कोर्ट ने तेजप्रताप यादव को पत्नी ऐश्वर्या को अंतरिम गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है।