HIGH COURT ORDER : बिना कारण बताए कोई माल जब्त नहीं कर सकते कस्टम अधिकारी, हाईकोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को बताया अवैध

HIGH COURT ORDER : बिना कारण बताए कोई माल जब्त नहीं कर सकते कस्टम अधिकारी, हाईकोर्ट ने ऐसी कार्रवाई को बताया अवैध

PATNA : पटना हाई कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण निर्णय में यह स्पष्ट किया कि कस्टम एक्ट की धारा 110 के तहत माल जब्त करने के कारणों को बताने में कस्टम अधिकारी की विफलता ,तात्कालिक कुर्की को अवैध बनाती है। असम सुपारी ट्रेडर्स की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस पीबी बजनथ्री की खंडपीठ ने कहा कि माल की जब्ती के लिए, जब तक कि यह मानने के लिए मजबूत कारण न हों कि माल 'आयातित' है, कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता कि जब्त माल विदेशी है। 

याचिकाकर्ता अधिवक्ता प्रभात रंजन ने कोर्ट को बताया कि याचिकाकर्ता को एक बिना नंबर वाला ज्ञापन जारी किया गया था। जब्ती ज्ञापन में विश्वास करने का कारण किसी तर्क से समर्थित नहीं था।  प्रतिवादी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि माल जब्त करने वाले अधिकारियों को कारण बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि याचिकाकर्ता ने जिस सीमा तक कानून का उल्लंघन किया है, उसे बताना पर्याप्त है।

कोर्ट ने तथ्यों पर विचार करते हुए कहा कि विश्वास करने का कारण किसी सक्षम अधिकारी द्वारा पहले से बनाई गई राय पर रबर स्टैम्पिंग नहीं हो सकता

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