पटना हाईकोर्ट का अहम फैसला, बी.फार्मा भी कर सकेंगे फार्मासिस्ट पद के लिए आवेदन, बीटीएससी को आवेदन की समय सीमा बढ़ाने का दिया आदेश

PATNA : पटना उच्च न्यायालय ने बुधवार को बिहार तकनीकी सेवा आयोग को बिहार में फार्मासिस्ट पद के उन उम्मीदवारों के आवेदनों को स्वीकार करने और विचार करने का निर्देश दिया, जो बी.फार्मा की उच्च योग्यता रखते हैं।
मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति मधुरेश प्रसाद की खंडपीठ ने संजीव कुमार मिश्रा की रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए आयोग को आवेदन जमा करने की समय सीमा को और दो सप्ताह के लिए बढ़ाने का निर्देश दिया, जो 19 मई को समाप्त हो रही थी।
याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रिंस कुमार मिश्रा ने भर्ती शर्तों की शर्तों को चुनौती दी है। जिसके तहत केवल डिप्लोमा धारकों को ही चयन प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति दी जा रही है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग द्वारा राज्य के स्वास्थ्य विभाग में फार्मासिस्ट के 1539 नियमित पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन निकाला है।