पटना हाईकोर्ट ने प्रोफेसरों के लिए बनी नई संशोधित नियमावली के मामले पर की सुनवाई, कुलाधिपति कार्यालय से मांगा जवाब

PATNA : पटना हाईकोर्ट ने राज्य के कॉलेज में कार्यरत प्रोफेसरों के प्रोन्नति के लिए बनाए गए नई संशोधित नियमावली के संबंध में कुलाधिपति कार्यालय से दो सप्ताह में  स्थिति स्पष्ट करते हुए जवाब देने को कहा है। चीफ जस्टिस  के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डॉक्टर पूनम कुमारी द्वारा दायर  याचिका पर  सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

कोर्ट को याचिकाकर्ता द्वारा बताया गया कि कैरियर एडवांसमेंट स्कीम में किए गए संशोधन के द्वारा महाविद्यालय शब्द को बदलकर अंगीभूत महाविद्यालय कर दिया गया है। एफिलिएटिड कॉलेज में कार्य किए गए समय की गणना प्रमोशन में नहीं की जाएगी।

यह संशोधन भूतलक्षी  प्रभाव से किया गया है, जो संवैधानिक प्रावधानों के विपरीत है। चांसलर कार्यालय के अधिवक्ता ने इस मामले में ज़वाब देने के लिए दो सप्ताह का समय मांगा, जिसे कोर्ट ने  स्वीकार कर लिया। अब इस मामलें  पर दो सप्ताह बाद फिर सुनवाई की जाएगी।