पटना हाईकोर्ट ने पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त पर लगाया 25 हजार का जुर्माना, जानिए क्या है मामला

पटना. हाई कोर्ट ने अदालती आदेश का पालन नहीं करने के मामले में सख्त रुख अपनाते हुए पशुपालन एवं मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव पर पचीस हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। जस्टिस पीबी बजनथ्री अविनाश चन्द्र की अदालती अवमानना की याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया।

कोर्ट ने कहा कि अर्थ दण्ड की राशि को प्राइम मिनिस्टर सैलरी एकाउंट में जमा किया जाए। सुनवाई के दौरान पशुपालन एवम मत्स्य विभाग के आयुक्त सह सचिव डॉ. एन श्रवण कुमार कोर्ट में उपस्थित थे।इसके पहले कोर्ट ने इन्हें अदालती आदेश की अवमानना का प्रातः दृष्ट्या दोषी मानते हुए आरोप का गठन करने के लिये आज कोर्ट ने उन्हें तलब किया था।

कोर्ट ने सचिव श्री कुमार पर अर्थदंड लगाते हुए कहा कि हर हाल में अगली तिथि तक अदालती आदेश का पूर्णतः पालन हो जाना चाहिए। कोर्ट ने श्री कुमार से कहा कि वे अगली तिथि पर भी कोर्ट में उपस्थित होकर अदालती आदेश के पालन किये जाने की जानकारी शपथ पत्र पर कोर्ट को दे।

ये मामला पशुपालन विभाग के कर्मचारी अविनाश चंद्र और पंकज कुमार की बर्खास्तगी के बाद उन्हें अदालती आदेश के बाद पुनः नौकरी पर नहीं रखे जाने से संबंधित है। इस मामलें पर आगे भी सुनवाई की जाएगी।