सुप्रीम कोर्ट से भी खुद को ऊपर मानते हैं इन छह राज्यों के मुख्य सचिव, नहीं मानते आदेश, नाराज शीर्ष न्यायालय ने सभी को नोटिस जारी करने का दिया निर्देश
आदेश नहीं मानने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सहित छह राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने उनसे पूछा है कि क्यों उन पर अवमानना का केस चलाया जाए।

New Delhi - देश में सुप्रीम कोर्ट का आदेश सर्वोपरि माना जाता है। लेकिन कुछ राज्य सरकारें ऐसी है, जहां सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी नहीं माना जाता है। जिसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने इन राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी कर पूछा है कि क्यों न उनके खिलाफ अवमानना का केस चलाया जाए।
छह राज्यों के मुख्य सचिव
सुप्रीम कोर्ट ने छह राज्यों के मुख्य सचिव को नोटिस जारी किया है। जिनमें झारंखड की मुख्य सचिव अलका तिवारी भी शामिल है। उन पर हाइकोर्ट के रिटायर्ड जजों को चिकित्सा सुविधाओं और अन्य भत्तों से संबंधित अपने आदेशों का पालन नहीं करने के संबंध में यह नोटिस दिया गया है. मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी।
मामले में सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां की पीठ ने कहा कि छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, पश्चिम बंगाल और दिल्ली ने 18 फरवरी को जारी निर्देशों का पालन नहीं किया।
पीठ ने कहा, जहां तक छत्तीसगढ़, झारखंड, महाराष्ट्र, तेलंगाना, प बंगाल और दिल्ली राज्य का सवाल है, उन्होंने इस न्यायालय द्वारा जारी सभी निर्देशों का पालन नहीं किया है। इन राज्यों के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी कर उनसे कारण बताने को कहा जाये कि इन राज्यों के खिलाफ न्यायालय की अवमानना अधिनियम के तहत कार्रवाई क्यों नहीं की जाये।