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Husband wife relationship: ‘पति सेक्स डिमांड पत्नि से नहीं करेगा तो कहां जाएगा?’ इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने खारिज की महिला की याचिका

Husband wife relationship: ‘पति सेक्स डिमांड पत्नि से नहीं करेगा तो कहां जाएगा?’ इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, अदालत ने खारिज की महिला की याचिका

Husband wife relationship: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि “नैतिक रूप से सभ्य समाज में यदि व्यक्ति अपनी यौन इच्छाएं अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा, तो वह कहां जाएगा?” यौन सुख को पति-पत्नी के झगड़े का मुख्य कारण मानते हुए दहेज प्रताड़ना के आरोपों को निराधार बताया. कोर्ट ने कहा कि यदि पति अपनी शारीरिक इच्छाओं के लिए पत्नी से बात नहीं करेगा, तो यह सभ्य समाज के लिए चिंता का विषय होगा.

न्यायमूर्ति अनीश कुमार गुप्ता की एकल पीठ ने प्रांजल शर्मा और दो अन्य के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी को खारिज कर दिया. अदालत ने कहा कि आरोपों में प्रस्तुत साक्ष्य और गवाहों के बयान दहेज के लिए उत्पीड़न के दावों का समर्थन नहीं करते हैं.अदालत ने अपने फैसले में इस बात पर जोर दिया कि यह मामला दंपति के यौन संबंधों से जुड़ी असहमतियों के आसपास केंद्रित है और इसका संबंध दहेज की मांग से नहीं है। न्यायमूर्ति गुप्ता ने कहा, “नैतिक रूप से सभ्य समाज में यदि व्यक्ति अपनी यौन इच्छाएं अपनी पत्नी से व्यक्त नहीं करेगा, तो वह कहां जाएगा?” यह बयान दंपति के बीच के अंतरंग विवादों के संदर्भ में दिया गया, जिन्हें गलत तरीके से दहेज से जोड़ने का प्रयास किया गया था.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने हाल ही में एक मामले में महत्वपूर्ण टिप्पणी की है, जिसमें पति-पत्नी के बीच यौन संबंधों और इच्छाओं के बारे में चर्चा की गई है. इस प्रकार के मामलों में अक्सर यह देखा जाता है कि दांपत्य जीवन में संवाद की कमी होती है, जो कई समस्याओं का कारण बन सकती है. अदालत ने यह स्पष्ट किया कि पति को अपनी यौन इच्छाओं को पत्नी के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि यह एक स्वस्थ दांपत्य जीवन का हिस्सा है.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से पति खिलाफ दर्ज कराए प्रताड़ना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध मामले को रद्द कर दिया. महिला ने पति के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी. जिसमें अप्राकृति संबंध बनाने, दहेज और क्रूरता के आरोप लगाए गए थे. कोर्ट ने यौन सुख को पति-पत्नी के बीच झगड़े की वजह बताते हुए खारिज कर दिया.

नोएडा में एक महिला ने 2018 में पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी, पत्नी का आरोप था कि उसका पति और परिवार दहेज के लिए परेशान करता है. दहेज न मिलने पर उसके साथ मारपीट की गई. साथ ही कहा कि पति शराबी है और अप्राकृतिक संबंध की डिमांड करता है. जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे गला घोंटकर जान से मारने की कोशिश की.

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पत्नी की ओर से पति खिलाफ दर्ज कराए प्रताड़ना, दहेज और अप्राकृतिक संबंध मामले को रद्द कर दिया. महिला ने पति के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी. 

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