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Muzaffarpur News: एसडीएम के आदेश के बावजूद पॉश मशीन नहीं लौटा रहा निलंबित पीडीएस दुकानदार, सैकड़ों लाभार्थी सरकारी अनाज से हो रहे वंचित

मुजफ्फरपुर में एक पीडीएस दुकानदार अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लाभार्थी सरकारी अनाज से वंचित हो रहे हैं।

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एसडीएम के आदेश की अवहेलना- फोटो : Reporter

Muzaffarpur News: मुजफ्फरपुर में एक पीडीएस दुकानदार अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी के निर्देशों की अनदेखी कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप सैकड़ों लाभार्थी सरकारी अनाज से वंचित हो रहे हैं। सरकारी राशन उठाने के बावजूद लाभार्थियों को अनाज का लाभ नहीं मिल रहा है, और कई दिनों से वे पीडीएस दुकान का चक्कर लगा रहे हैं। यह मामला मुजफ्फरपुर जिले के सकरा प्रखंड के बाजी बुजुर्ग पंचायत से संबंधित है, जहां के पीडीएस दुकानदार लखविंदर राय के खिलाफ बरियारपुर थाना में मारपीट की प्राथमिकी दर्ज की गई है। बरियारपुर थाना की पुलिस लखविंदर राय की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है, जिसके कारण वह अपने घर से फरार बताया जा रहा है।

जब पीडीएस दुकानदार के खिलाफ राशन लेने वाले लोगों ने प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी से शिकायत की, तो अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी, अमित कुमार ने इस मामले का संज्ञान लेते हुए पीडीएस दुकानदार लखींद्र राय का लाइसेंस निलंबित कर दिया। इसके साथ ही, लखविंदर राय के सभी लाभुकों को बाजी बुजुर्ग पंचायत के पीडीएस दुकानदार मुकेश कुमार सिंह के पास स्थानांतरित कर दिया गया। आदेश दिया गया कि सभी लाभुक अब मुकेश कुमार सिंह के पास से सरकारी अनाज का उठाव करेंगे। अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार के निर्देश के अनुसार, मुकेश कुमार ने जनवरी माह का सरकारी राशन लाभुकों को उपलब्ध कराने का प्रयास किया, लेकिन इसके बावजूद लाभुकों को सरकारी खाद्यान्न से वंचित रहना पड़ा और वे हफ्तों से पीडीएस दुकान के चक्कर काट रहे हैं।

पीडीएस दुकानदार लखींद्र राय ने अपना लाइसेंस निलंबित होने के बावजूद पॉश मशीन को संबंधित पीडीएस दुकानदार को वापस नहीं किया है। इस संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी द्वारा एक पत्र भी जारी किया गया है। इसके बावजूद, निलंबित दुकानदार लखींद्र राय सरकारी आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने घर से फरार है और मशीन को लौटाने में असफल है। इस स्थिति के कारण सैकड़ों लाभार्थी सरकारी अनाज योजनाओं से वंचित हो रहे हैं। अब यह देखना होगा कि इस प्रकार के सरकारी आदेशों का पालन कैसे सुनिश्चित किया जाएगा।

वहीं पूरे मामले को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी पूर्वी अमित कुमार ने कहा है कि पीडीएस दुकानदार लखविंदर राय के द्वारा अगर पॉश मशीन वापस नहीं किया जाता है और लाभुक अगर अनाज से वंचित होते हैं तो फिर विभाग के तरफ से निलंबित पीडीएस दुकानदार पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।

रिपोर्ट- मणिभूषण शर्मा

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