Bihar Teacher News: शिक्षा विभाग के अनुसार जिन स्थानीय निकाय के शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है और जिनकी काउंसिलिंग पूरी हो चुकी है, उन्हें सबसे पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में औपबंधिक नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। नियुक्ति पत्र ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के माध्यम से 23 दिसंबर से जारी किए जाएंगे।पहले जारी किए गए नियुक्ति पत्र अब मान्य नहीं रहेंगे।सभी विशिष्ट शिक्षकों को उसी विद्यालय में पदस्थापित किया जाएगा जहां वे पहले से कार्यरत थे।प्राथमिक शिक्षा के निदेशक पंकज कुमार ने बिहार के सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों के साथ-साथ पूर्णिया जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी को विशिष्ट शिक्षक की नियुक्ति और पदस्थापन के संबंध में एक पत्र जारी कर दिशानिर्देश प्रदान किए हैं। इस पत्र में बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली, 2023 के तहत अधिसूचना संख्या 3054 दिनांक 19 दिसंबर के अनुसार बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक (संशोधन) नियमावली, 2024 के नियम-4 के संदर्भ में कई महत्वपूर्ण निर्देश दिए गए हैं।
जिले में कार्यरत स्थानीय निकाय के उन शिक्षकों के लिए, जिन्होंने सक्षमता परीक्षा पास कर ली है और जिनकी काउन्सिलिंग पूरी हो चुकी है, जिला स्तर से पहले विशिष्ट शिक्षक के रूप में अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा। इसके लिए एक सॉफ्टवेयर पर लिंक उपलब्ध कराया जाएगा, जहां से 23 दिसंबर से अस्थायी नियुक्ति पत्र का प्रिंट लिया जाएगा और संबंधित शिक्षकों को वितरित किया जाएगा। यह अस्थायी नियुक्ति पत्र डिजिटल हस्ताक्षर के साथ जारी किया जाएगा। पहले से आवंटित जिले के जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित और वितरित नियुक्ति पत्र को निरस्त माना जाएगा। सभी विशिष्ट शिक्षकों का उसी विद्यालय में, जहां वे पहले से कार्यरत थे, पदस्थापन का आदेश अलग से जारी किया जाएगा और योगदान के लिए एक से सात जनवरी तक का समय दिया जाएगा।
विद्यालय पदस्थापन पत्र और प्रारूप योगदान पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से 26 दिसंबर से प्रिंट किए जा सकेंगे। औपबंधिक रूप से नियुक्त विशिष्ट शिक्षक पदस्थापन आदेश के अनुसार संबंधित विद्यालय में विशिष्ट शिक्षक के रूप में अपना योगदान देंगे। विशिष्ट शिक्षक के रूप में विद्यालय में योगदान की तिथि से उन्हें विशिष्ट शिक्षक माना जाएगा और उसी तिथि से वे स्थानीय निकाय के शिक्षक के पद से स्वतः मुक्त समझे जाएंगे। विशिष्ट शिक्षकों को एक जनवरी से वेतन मिलने की संभावना होगी, लेकिन यदि विद्यालय में योगदान की तिथि एक जनवरी के बाद होती है, तो वेतन योगदान की तिथि से देय होगा।