70TH BPSC: 70वीं बीपीएससी अभ्यर्थियों को लगा बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किया खारिज, जानिए सर्वोच्च न्यायालय में क्या क्या हुआ

70TH BPSC: बीपीएससी 70वीं परीक्षा को रद्द करने को लेकर जो याचिका सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई थी कोर्ट ने उस याचिका को खारिज कर दिया है। आइए जानते हैं सुनवाई में क्या क्या हुआ....

सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किया खारिज- फोटो : social Media

70TH BPSC:  70वीं बीपीएससी परीक्षा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दी है। दरअसल, पटना हाईकोर्ट ने पहले ही परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था जिसके बाद अभ्यर्थियों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने भी बीपीएससी परीक्षा रद्द करने की याचिका को खारिज कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गड़बड़ी का कोई ठोस सबूत नहीं मिला है।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका किया खारिच

दरअसल, बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) की 70वीं मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग करने वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है। यह फैसला आज यानी 23 अप्रैल 2025 को सुनाया गया। अब मेन्स की परीक्षा निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार 25 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित की जाएगी। याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया था कि 13 दिसंबर 2024 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा के दौरान पेपर लीक हुआ था। इसी आधार पर उन्होंने मुख्य परीक्षा को रद्द करने की मांग की थी। सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सभी दलीलों को खारिज कर दिया। इस पीठ में न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति मनमोहन शामिल थे

सभी सबूत बापू सभागार से संबंधित

याचिका की सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता अंजना प्रकाश और कोलिन गोंजाल्विस ने व्हाट्सएप मैसेज और कुछ वीडियो क्लिप अदालत में प्रस्तुत किए। इनमें कुछ परीक्षा केंद्रों पर लाउडस्पीकर के माध्यम से उत्तर बताए जाने के दृश्य शामिल थे। हालांकि, पीठ ने पाया कि ये सभी आरोप केवल एक परीक्षा केंद्र  बापू परीक्षा परिसर  से संबंधित हैं जहां पहले ही दोबारा परीक्षा कराई जा चुकी है।

सबूत नहीं रहने से याचिका खारिज

न्यायमूर्ति मनमोहन ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ताओं के दावों के अनुसार भी पेपर लीक तब हुआ जब परीक्षार्थी परीक्षा हॉल में प्रवेश कर चुके थे।जिससे परीक्षा की निष्पक्षता पर व्यापक संदेह नहीं बनता। गौरतलब है कि आनंद लीगल एड फोरम ट्रस्ट की ओर से जनवरी में सुप्रीम कोर्ट में पहली बार याचिका दायर की गई थी। याचिका में BPSC परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक विशेष बोर्ड के गठन की मांग भी की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी याचिका को खारिज कर पटना हाईकोर्ट का रुख करने का सुझाव दिया था।

25 अप्रैल से होगी मेन्स की परीक्षा

इसके बाद मार्च में पटना हाईकोर्ट ने भी परीक्षा रद्द करने की मांग करने वाली याचिकाओं को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि सभी केंद्रों पर गड़बड़ी का कोई पुख्ता प्रमाण नहीं मिला है। हाईकोर्ट ने बीपीएससी को मुख्य परीक्षा आयोजित करने की अनुमति दी थी। जिसे चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में वर्तमान याचिका दाखिल की गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट द्वारा अंतिम रूप से याचिका खारिज किए जाने के बाद BPSC 70वीं मुख्य परीक्षा अपने तय कार्यक्रम के अनुसार 25 अप्रैल से शुरू होगी।