Patna metro rail project - पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बड़ी धांधली, इस कंपनी को गलत तरीके से फायदा पहुंचाने का आरोप, हाईकोर्ट ने मांगा पीएमाआरसी से मांगा जवाब

Patna metro rail project - पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बड़े घोटाले का मामला सामने आया है। प्रोजेक्ट के अधिकारियों पर एक विदेशी कंपनी को फायदा पहुंचाने के मामले में हाईकोर्ट ने जवाब मांगा है।

Patna metro rail project - पटना मेट्रो रेल प्रोजेक्ट में बड़

Patna - पटना हाईकोर्ट ने पटना मेट्रो रेल की प्रोजेक्ट कंसल्टेंट को नियुक्त करने में अपारदर्शी प्रक्रिया अपनाने और गलत तरीके से जापानी कंपनी को लाभ पहुँचाने के मामले के खबर के बाद पर पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन से जवाब तलब किया है।  एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष कुमार एवं  जस्टिस पार्थ सारथी की खंडपीठ ने डांग मिजोंग कंसल्टेंसी बहुराष्ट्रीय कंपनी की सहायक कंपनी समूह की ओर से दायर रिट याचिका पर सुनवाई की।इस मामलें पर अगली सुनवाई 26जून, 2025 को होगी।

हाई कोर्ट ने मेट्रो रेल कॉरपोरेशन  से 26 जून,2025 के पहले याचिकाकर्ता की तरफ से लगाए गए आरोपों का विस्तृत जवाब दायर करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट को बताया कि पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जाहिर करते हुए  राष्ट्रीय वो अंतरराष्ट्रीय कंपनियों से बतौर प्रोजेक्ट कंसल्टेंट  बहाल करने हेतु निविदा हेतु आमंत्रण दिया था। लेकिन कंसल्टेंट बहाल हेतु  तकनीकी निविदा को नहीं खोला गया।इसके लिए याचिकाकर्ता कंपनी इंतज़ार ही करती रही । 

याचिकाकर्ता की ओर से वरीय अधिवक्ता मृगांक मौली ने कोर्ट को बताया कि   गोपनीयता के बहाने वे अनुचित अहर्ताएं जोड़ी गई थी।इस मामलें न तो पारदर्शिता बरती गई, न ही सही प्रक्रिया अपनाई गई। मौली ने कहा कि मेट्रो रेल जैसी परियोजना,जो सीधे जनता के हितों से जुड़ा है, उसके कंसल्टेंट के चयन प्रक्रिया में ही अगर पारदर्शिता नहीं बरती जाएगी तो पूरी परियोजना की गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लगेगा । 

कोर्ट ने मेट्रो रेल निगम के वरीय अधिवक्ता सत्यदर्शी  संजय को 26 जून,2025 से पहले  इन आरोपों के मद्देनजर जवाब दायर करने का निर्देश दिया।इस मामलें  की अगली सुनवाई 26 जून,2025 को होगी