Bihar Vidhansabha Election: विधानसभा चुनाव में सिर्फ इतने लाख ही खर्च कर सकेंगे प्रत्याशी, चुनाव आयोग के सख्त नियम जान लीजिए, ये किए तो फंस जाएंगे...

Bihar Vidhansabha Election: बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग ने सख्त प्रावधान जारी किया है। चुनाव आयोग ने साफ कर दिया है कि एक प्रत्याशी केवल इतने लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। वहीं चुनावी प्रक्रिया की निगरानी भी की जाएगी।

Assembly elections 2025
Assembly elections 2025 - फोटो : social media

Bihar Vidhansabha Election: बिहार विधानसभा चुनाव होने में अब कुछ ही समय बचा है। इसी महीने यानी सितंबर अंत तक विधानसभा चुनाव का ऐलान हो सकता है। वहीं चुनाव के ऐलान से पहले चुनाव आयोग ने उम्मीदवारों के लिए सख्त नियम बनाया है। चुनाव आयोग ने सख्त आदेश जारी किया है कि विधानसभा चुनाव में एक प्रत्याशी केवल 40 लाख रुपए ही खर्च कर सकेंगे। 

एक प्रत्याशी केवल 40 लाख ही कर सकते हैं खर्च 

जानकारी अनुसार आगामी विधानसभा चुनावों में प्रत्याशी अधिकतम 40 लाख रुपये तक खर्च कर सकेंगे। चुनाव आयोग ने साफ किया है कि चुनाव की घोषणा के बाद राजनीतिक दलों द्वारा किए जाने वाले सभी रैलियां, रोड शो, सभाएं और अन्य बड़े खर्च अब वीडियो निगरानी टीम (VST) की मदद से रिकॉर्ड किए जाएंगे।

मिनटों में होगी कार्रवाई 

फ्लाइंग स्क्वॉड टीम (FST) आचार संहिता उल्लंघन और भ्रष्ट आचरण की शिकायतों पर तत्काल कार्रवाई करेगी। नकदी, शराब, हथियार, गोला-बारूद या मतदाताओं को रिश्वत बांटने की किसी भी शिकायत पर उड़न दस्ता मौके पर पहुंचेगा। संदिग्ध वस्तुएं या नकदी जब्त कर संबंधित व्यक्तियों व गवाहों के बयान दर्ज किए जाएंगे। पूरी कार्रवाई की वीडियो रिकॉर्डिंग अनिवार्य होगी। साथ ही है 24 घंटे के भीतर मामला अधिकारिता वाले न्यायालय में पेश किया जाएगा।

चुनाव आयोग की सख्त चेतावनी 

वीडियो निगरानी टीम (VST) प्रत्येक कार्यक्रम की शुरुआत में तारीख, स्थान, पार्टी और उम्मीदवार का नाम रिकॉर्ड करेगी। पोस्टर, बैनर, कट-आउट, वाहन और उनके नंबर तक को रिकॉर्ड किया जाएगा ताकि खर्च का आकलन हो सके। वीडियो अवलोकन टीम (VVT) रोजाना रिकॉर्डिंग देखकर रिपोर्ट तैयार करेगी और उसे लेखा टीम व सहायक व्यय प्रेक्षक को सौंपेगी। लेखाकरण टीम प्रत्याशियों के छाया प्रेक्षण रजिस्टर और साक्ष्य फोल्डर का रखरखाव करेगी। चुनाव आयोग का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य चुनाव को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है, साथ ही मतदाताओं पर किसी भी प्रकार का अनुचित प्रभाव रोकना है।