सुप्रीम कोर्ट से बाबा रामदेव को मिली बड़ी राहत, पतंजलि के खिलाफ केस बंद, जानिए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा?

Baba Ramdev: बाबा रामदेव को सुुप्रीम कोर्ट ने बड़ी राहत दी है। सर्वोच्च न्यायालय ने पतंजलि के खिलाफ चल रहे केस को बंद कर दिया है। आइए जानते हैं पूरा मामला क्या है?

 Baba Ramdev
Baba Ramdev - फोटो : social media

Baba Ramdev: योग गुरु बाबा रामदेव और पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) की ओर से एलोपैथी पर कथित भ्रामक विज्ञापनों के खिलाफ दाखिल याचिका को खत्म कर दिया है। इसके बाद अब बाबा रामदेव के पतंजलि के खिलाफ केस पूरी तरह बंद हो गया है। 

कोर्ट ने क्या कहा?

जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि इस मामले में पहले ही कई आदेश दिए जा चुके हैं और याचिका का उद्देश्य पूरा हो चुका है, इसलिए अब आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं है। बीते साल कोर्ट ने बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण के खिलाफ अवमानना कार्यवाही शुरू की थी। जिसे अगस्त 2024 में बिना शर्त माफी मांगने के बाद बंद कर दिया गया था। बेंच ने स्पष्ट किया कि यदि भविष्य में किसी भी पक्ष को कोई समस्या होती है, तो वह उच्च न्यायालय का रुख कर सकता है।

दिल्ली हाईकोर्ट में डाबर-पतंजलि विवाद

दरअसल, जुलाई में दिल्ली उच्च न्यायालय ने पतंजलि को डाबर च्यवनप्राश के खिलाफ कथित रूप से अपमानजनक विज्ञापन प्रसारित करने से रोक दिया था। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने डाबर की अंतरिम याचिका स्वीकार करते हुए निर्देश दिया कि पतंजलि प्रिंट और टीवी विज्ञापनों से आपत्तिजनक पंक्तियां हटाए।

विज्ञापन से जुड़ा था विवाद 

प्रिंट विज्ञापन में '40 जड़ी-बूटियों से बने साधारण च्यवनप्राश से क्यों संतुष्ट हों?' और टीवी विज्ञापनों में 'जिनको आयुर्वेद या वेदों का ज्ञान नहीं है...' तथा 'तो साधारण च्यवनप्राश क्यों' जैसी पंक्तियां हटाने के आदेश दिए गए। संशोधन के बाद ही पतंजलि को विज्ञापन प्रसारित करने की अनुमति दी जाएगी।