Bihar Land Survey: 100 से अधिक अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ा झटका, उनके नाम से नहीं होगा दाखिलखारिज, विभाग ने दी जानकारी....

Bihar Land Survey: बिहार के 100 से अधिक अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों के लिए बुरी खबर है। राजस्व विभाग के नए आदेश से फ्लैट मालिकों का बड़ा झटका लगा है। पढ़िए आगे...

राजस्व भूमि सुधार विभाग
फ्लैट मालिकों को लगा बड़ा झटका - फोटो : social media

Bihar Land Survey: बिहार के 100 से अधिक अपार्टमेंट के फ्लैट मालिकों को बड़ा झटका लगा है। अब अपार्टमेंट की जमीन का म्यूटेशन (दाखिल-खारिज) फ्लैट मालिकों के नाम से नहीं किया जाएगा। इसकी जानकारी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने राज्यभर के सभी जिलाधिकारियों और प्रमंडलीय आयुक्तों को निर्देश जारी कर दी है।

राजस्व विभाग ने दिया आदेश

राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि अपार्टमेंट की भूमि का म्यूटेशन फिलहाल विभागीय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। जब तक इसके लिए विशेष सॉफ्टवेयर का विकास और आवश्यक प्रावधानों का अद्यतन नहीं हो जाता, तब तक किसी भी फ्लैट धारक के नाम पर जमीन का नामांतरण, जमाबंदी सृजन या दाखिल-खारिज की कोई प्रक्रिया नहीं की जाएगी।

ऑनलाइन आवेदन किए गए निरस्त

राजस्व विभाग ने अंचल कार्यालयों को निर्देश दिया है कि फ्लैट म्यूटेशन से संबंधित जितने भी ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाए। विभाग जल्द ही इस विषय में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी करेगा और इसकी जानकारी व्यापक स्तर पर प्रचारित की जाएगी।

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राजस्व विभाग का बयान 

विभाग की मानें तो अपार्टमेंट के रजिस्ट्रेशन के बाद बिल्डर या भू-स्वामी फ्लैट खरीदारों को "प्रोपोर्शनेट ऑफ लैंड" यानी जमीन का आनुपातिक हिस्सा आवंटित करते हैं। हालांकि, यह हिस्सा स्पष्ट रूप से चिह्नित नहीं होता कि अपार्टमेंट के किस भाग में वह भूमि स्थित है। यही तकनीकी जटिलता दाखिल-खारिज की प्रक्रिया में बड़ी बाधा बन रही है। फिलहाल, म्यूटेशन प्रक्रिया के लिए फ्लैट खरीदारों को इंतजार करना होगा। जब तक कि सॉफ्टवेयर और प्रणाली पूरी तरह से विकसित नहीं हो जाती।