Patna highcourt - आयुष निदेशालय के नोडल ऑफिसर को हटाने के आदेश पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, स्वास्थ्य विभाग के एसीएस से मांगी रिपोर्ट
patna highcourt - पटना हाईकोर्ट ने लगातार दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग को झटका दिया है। कोर्ट ने आयुष निदेशालय के नोडल ऑफिसर के पद से डा. श्याम सुंदर सिंह को पद से हटाने के फैसले पर रोक लगा दी है। साथ ही विभाग से जवाब मांगा है।

Patna - पटना हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य विभाग के आयुष निदेशालय के नोडल ऑफिसर पद से डॉ श्याम सुंदर सिंह को हटाने के आदेश पर अगले आदेश तक रोक लगा दिया है। कोर्ट ने इसके साथ ही हटाने सम्बंधी आदेश जारी करने वाली ओएसडी रेणु कुमारी के विभागीय कार्य करने पर पाबंदी लगाने का भी निर्देश स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव को दिया है।
ये मामला होमियोपैथिक कालेजों में अवैध नामांकन से जुड़ा हुआ है। रेणु कुमारी ने ही डॉ श्याम सुंदर सिंह को नोडल ऑफिसर नियुक्त किया था। लेकिन जैसे ही उन्होंने काम करना शुरु किया,तो उन्हें बिना कुछ बताए अचानक हटा दिया गया।
इसी के खिलाफ डॉ सिंह ने रिट याचिका दायर की है। जस्टिस डॉ अंशुमान की एकल पीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने अवैध नामांकन के मामले की स्वतंत्र जांच करा कर 60 दिनों के भीतर रिपोर्ट पेश करने का निर्देश अपर मुख्य सचिव को दिया है। इस मामलें पर अगली सुनवाई 16 जून,2025 को होगी।