Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षकों के लिए नए नियम, अब तबादले के लिए करना होगा ये काम, नियुक्ति के इतने साल बाद ही होगा ट्रांसफर
Bihar Teacher News: बिहार के शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग जल्द ही नया नियम लागू करने जा रहे है। नए नियम से कुछ शिक्षकों को राहत मिलेगी तो वहीं कुछ शिक्षकों को इससे परेशानी भी हो सकती है...

Bihar Teacher News: बिहार में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए कई नियम लागू किया गया है। एसीएस सिद्धार्थ आए दिन कई फरमान जारी करते हैं। इसी बीचृ शिक्षा विभाग ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत लगभग छह लाख शिक्षकों के तबादले को लेकर नई नियमावली लागू करने की तैयारी में है। शिक्षा विभाग ने तबादला नीति का प्रारूप अंतिम रूप दे दिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट से मंजूरी मिलने के बाद लागू कर दिया जाएगा।
ऑनलाइन होगी तबादला प्रक्रिया
इस नई नीति के तहत शिक्षक नियुक्ति की तिथि से पांच वर्ष तक उसी विद्यालय में कार्यरत रहेंगे। इस अवधि के भीतर तबादला केवल असाध्य बीमारी या किसी विशेष आपात परिस्थिति में ही संभव होगा। तबादले की पूरी प्रक्रिया ई-शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से डिजिटल तरीके से की जाएगी। शिक्षक हर साल दो बार मई और नवंबर में तबादले के लिए आवेदन कर सकेंगे। इसके बाद तबादले जून और दिसंबर महीने में किए जाएंगे ताकि शिक्षण कार्य प्रभावित न हो।
कमेटियों के जरिए होगा तबादला
तबादला प्रक्रिया को सुचारु और पारदर्शी बनाने के लिए अलग-अलग स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाएगा। जिला स्तर पर तबादला की जिम्मेदारी जिलाधिकारी की अध्यक्षता में गठित आठ सदस्यीय कमेटी को दी जाएगी, जिसमें उप विकास आयुक्त, एडीएम स्तर के अधिकारी और जिला शिक्षा पदाधिकारी शामिल होंगे। प्रधानाध्यापक और प्रमंडल स्तरीय शिक्षकों के तबादले के लिए प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में छह सदस्यीय कमेटी बनाई जाएगी। इसमें क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक और अन्य प्रमंडलीय अधिकारी शामिल रहेंगे।
इन परिस्थितियों में पांच साल से पहले तबादला
यदि किसी स्कूल में स्वीकृत पदों की तुलना में अधिक शिक्षक पदस्थापित हैं और किसी अन्य स्कूल में शिक्षकों की भारी कमी है तो उस स्थिति में पांच वर्ष की अवधि से पहले भी तबादला किया जा सकेगा।
सभी के लिए एक समान नीति
अब तक विभिन्न श्रेणियों के शिक्षकों जैसे कि पुराने शिक्षक, विद्यालय शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, प्रधानाध्यापक और प्रधान शिक्षक के लिए अलग-अलग तबादला नियम थे या स्पष्ट दिशा-निर्देश नहीं थे। नई नीति में इन सभी को शामिल कर एक समेकित और एक समान तबादला नियमावली तैयार की गई है।
नई तबादला नीति के लाभ
शिक्षक पांच वर्षों तक एक ही विद्यालय में रहकर शिक्षण कार्य पर एकाग्र रह सकेंगे। सभी शिक्षकों के लिए एक समान और पारदर्शी तबादला व्यवस्था लागू होगी। बीमारी या विशेष परिस्थिति वाले मामलों में तबादले में अड़चन नहीं होगी। स्कूलों में शिक्षकों की स्थिरता बनी रहेगी, जिससे पढ़ाई बाधित नहीं होगी।
नई नियमावली जल्द होगी लागू
गौरतलब है कि 2006 से राज्य में नियोजित शिक्षकों की बहाली शुरू हुई थी, लेकिन तबादले को लेकर अब तक कोई स्थायी और प्रभावी नियमावली लागू नहीं हो सकी थी। विभिन्न प्रयासों और आदेशों के बावजूद तबादला नीति स्पष्ट नहीं थी। नई नियमावली के लागू होने के बाद शिक्षकों और स्कूल प्रशासन दोनों के लिए बड़ी राहत मानी जा रही है।