Bihar Fodder scam: राजद सुप्रीमो लालू यादव की बढ़ी मुश्किल, CBI की याचिका को हाईकोर्ट ने किया मंजूर, जाएंगे जेल ?

Bihar Fodder scam: राजद सुप्रीमो लालू यादव की परेशानी बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने हाईकोर्ट में लालू यादव को लेकर बड़ी याचिका दाखिल की है। वहीं कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने की मंजूरी दे दी है।

लालू यादव
लालू यादव की बढ़ेगी मुश्किल - फोटो : social media

Bihar Fodder scam: राजद सुप्रीमो लालू यादव की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। सीबीआई ने लालू यादव की सजा को बढ़ाने की मांग कर दी है। इसके लिए झारखंड हाईकोर्ट में यचिका दायर की गई है। वहीं हाईकोर्ट ने इसे मंजूर भी कर ली है। दरअसल, चारा घोटाले के देवघर कोषागार मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव समेत अन्य आरोपियों की सजा बढ़ाने की मांग को लेकर झारखंड हाईकोर्ट में दायर याचिका पर बड़ी प्रगति हुई है। बुधवार को हाईकोर्ट की जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस अंबुज नाथ की खंडपीठ ने इस याचिका को सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है।

लालू के साथ इनकी सजा बढ़ाने की मांग

CBI ने अपनी याचिका में लालू यादव के साथ-साथ बेक जूलियस और सुधीर कुमार भट्टाचार्य की भी सजा बढ़ाने की मांग की है। इससे पहले निचली अदालत ने इन आरोपियों को साढ़े तीन साल की सजा और पांच-पांच लाख रुपए जुर्माना सुनाया था। अब CBI इस मामले में अधिकतम सजा की मांग कर रही है।

अप्रैल में दायर की थी याचिका

CBI ने इसी साल अप्रैल में हाईकोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए तीन महीने बाद सुनवाई करने का आदेश दिया था। बुधवार को हुई सुनवाई के बाद अब मामले की विस्तृत सुनवाई की जाएगी। CBI की दलील में कहा गया कि देवघर ट्रेजरी घोटाले से जुड़े इसी मामले (आरसी 64ए/96) में पूर्व लोक लेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा को 7 साल की सजा और 10 लाख रुपए जुर्माना हुआ था, जबकि लालू यादव को उससे कम सजा दी गई। इस आधार पर सीबीआई ने उच्च अदालत से कड़ी सजा की मांग की है।

चारा घोटाले में पहले ही 27 साल की सजा

गौरतलब है कि लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े देवघर, दुमका, चाईबासा और डोरंडा ट्रेजरी मामलों में पहले ही कुल 27 साल की सजा सुनाई जा चुकी है। डोरंडा ट्रेजरी मामले में लालू पर 139 करोड़ रुपए की अवैध निकासी का आरोप साबित हुआ था। हालांकि खराब स्वास्थ्य के चलते उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया है।

बाइक और स्कूटर से मवेशी लाने के फर्जी बिल

चारा घोटाले की जांच के दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए थे। जांच में पाया गया कि अविभाजित बिहार में मुख्यमंत्री रहते लालू यादव ने हरियाणा से ऊंची नस्ल के सांड, गाय, भैंस मंगवाए थे, और इनके परिवहन के लिए बाइक, स्कूटर व मोपेड के फर्जी बिल लगाए गए। इतना ही नहीं, दिल्ली की एक एजेंसी से भेड़-बकरों को भी लाखों रुपये में मंगवाया गया।

घोटाले के चार मुख्य आरोपी

देशभर में सुर्खियां बटोरने वाले इस घोटाले के चार मुख्य आरोपी बनाए गए थे। लालू प्रसाद यादव, आरके राणा, जगदीश शर्मा और ध्रुव भगत ये चारों प्रमुख आरोपी हैं। CBI की रिपोर्ट में बताया गया था कि मवेशी खरीदने के लिए वास्तविक खर्च से 200 गुना ज्यादा बजट दिखाया गया, जिससे सरकारी खजाने को भारी चूना लगा।