Bihar News: बिहार के घूसखोर ASI को 4 साल की सजा, 20 हजार का जुर्माना भी, नहीं चुकाए तो पड़ेगा महंगा
Bihar News: बिहार के घूसखोर एएसआई को कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। साथ ही 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। अगर जुर्माना नहीं चुकाया तो फिर और सजा काटनी पड़ सकती है.
Bihar News: बिहार में घूसखोरी को रोकने के लिए निगरानी विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में अदालत ने एक घुसखोर एएसआई को 4 साल की सजा सुनाई है। पटना सिविल कोर्ट ने तत्कालीन एएसआई को सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है यदि जुर्माना की राशि नहीं दी जाती है तो फिर दो साल की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
4 साल की सजा और 20 हजार जुर्माना
दरअसल, पटना सिविल कोर्ट स्थित निगरानी की विशेष अदालत ने जक्कनपुर थाना के तत्कालीन एएसआई अमरजीत कुमार को रिश्वत लेने के मामले में दोषी ठहराते हुए चार वर्ष के कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। विशेष न्यायाधीश ने भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत दोष सिद्ध होने के बाद यह फैसला सुनाया।
जुर्माना नहीं देना पड़ेगा महंगा
कोर्ट ने आदेश दिया है कि जुर्माना नहीं चुकाने की स्थिति में दोषी को दो माह अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला वर्ष 23 अगस्त 2016 का है। जब निगरानी विभाग की टीम ने तत्कालीन एएसआई अमरजीत कुमार को 10 हजार रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया था।
9 साल बाद हुई सजा
उन्होंने यह रिश्वत एक स्थानीय व्यक्ति से उसके दर्ज कराए गए मामले की केस डायरी लिखने के एवज में मांगी थी। कोर्ट के इस फैसले के बाद एक बार फिर भ्रष्टाचार के खिलाफ निगरानी विभाग की कार्रवाई चर्चा में है। 9 साल के बाद कोर्ट ने इस मामले में फैसला सुनाया है।