Paswan Family Property - स्व.रामविलास पासवान का पहली पत्नी तलाकशुदा, संपत्ति में कोई हक नहीं, पशुपति पारस ने हाईकोर्ट में किया दावा
Paswan Family Property - पासवान परिवार में चल रहे संपत्ति की लड़ाई में पशुपति पारस को हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट में पारस ने दावा किया है कि परिवार की संपत्ति पर उनके बड़े भाई की पहली पत्नी का अधिकार नहीं है।
Patna - पटना हाईकोर्ट ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी को बड़ी राहत दी हैं।कोर्ट ने इनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगाते हुए प्राथमिकी के सूचक को नोटिस जारी किया है।जस्टिस संदीप कुमार ने पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी और छोटे भाई की पत्नी की ओर से दायर अर्जी पर सुनवाई की।
आवेदिका की ओर से अधिवक्ता राजकुमार ने कोर्ट को बताया कि पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के तलाकशुदा पत्नी राजकुमारी देवी ने अलौली थाना में एक प्राथमिकी दर्ज कर आरोप लगाया किपूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपतिनाथ पारस की पत्नी सुनैना देवी उर्फ सुनैना पशुपति और छोटे भाई रामचंद्र पासवान की पत्नी शोभा देवी ने उनके कमरे में रखा सारा सामान बाहर फेंक दी।साथ ही बेड रूम एंव बाथरूम में ताला मार दी।
उनका कहना था कि सूचक का 1981 में ही केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान से कोर्ट से तलाक हो गया हैं। तलाकशुदा पत्नी को खानदानी सम्पति में कोई अधिकार नहीं हैं। भले ही पति के सम्प्पति में उनका अधिकार होगा। ऐसे में खानदानी घर में उनका कोई अधिकार नहीं है और ना ही उन्हें घर से निकाला गया है।उनका यह भी कहना था कि सूचक पढ़ी लिखी नहीं है।
वह अंगूठा का निशान लगती हैं,जबकि दर्ज प्राथमिकी में हस्ताक्षर किया हुआ है।कोर्ट ने दर्ज प्राथमिकी के कार्रवाई पर रोक लगाते हुए सूचक को नोटिस जारी किया है।