Patna highcourt - पटना एम्स के यूरोलॉजिस्ट के एचओडी को हाईकोर्ट से राहत, पुलिस की गलती के कारण सालों से थे परेशान

Patna - पटना हाई कोर्ट ने पटना एम्स के यूरोलोजिस्ट विभाग के विभागाध्यक्ष डॉ कमलेश कुंजन को एक बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने उनके खिलाफ चल रहे आपराधिक मामले की कार्रवाई पर रोक लगा दी।
जस्टिस चंद्र शेखर झा ने इस मामले पर सुनवाई की।डॉक्टर की ओर से अधिवक्ता अनुराग सौरभ ने कोर्ट को बताया कि करोना संक्रमण के दौरान डॉक्टरों की ड्यूटी आपातकालीन सेवा में लगाई गई थी।घर से एम्स ड्यूटी जाने के दौरान पुलिस ने सड़क को अवरुद्ध कर दिया था।
पूछे जाने पर पुलिस ने डॉक्टर के साथ अभद्र व्यवहार की और गाड़ी को जब्त कर आवेदक को थाने ले आई।काफी देर तक थाना में बैठाये रखने के बाद पुलिस ने उन्हें जमानत पर छोड़ा। बाद में डॉक्टर के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल कर दी।
कोर्ट ने आरोप पत्र पर संज्ञान ले सम्मन जारी किया।सम्मन की जानकारी होने के बाद डॉक्टर ने हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर संज्ञान आदेश को चुनौती दी।
कोर्ट ने मामले पर आंशिक सुनवाई की और सिविल कोर्ट में चल रहे कार्रवाई पर रोक लगाते हुए राज्य सरकार को जबाबी हलफनामा दायर कर स्थिति स्पष्ट करने का आदेश दिया।