Patna Property Tax: संपत्तिकर में छूट की आखिरी चेतावनी, 30 जून तक नहीं भरा टैक्स तो लगेगी पेनल्टी, नगर निगम ने दी सख्त चेतावनी

Patna Property Tax: संपत्तिकर भुगतान में लापरवाही अब जेब पर भारी पड़ सकती है।

Last warning for exemption in property tax penalty
संपत्तिकर में छूट की आखिरी चेतावनी- फोटो : social Media

Patna Property Tax: संपत्तिकर भुगतान में लापरवाही अब जेब पर भारी पड़ सकती है। पटना नगर निगम ने करदाताओं को अंतिम चेतावनी देते हुए साफ कहा है कि 30 जून तक टैक्स जमा नहीं करने पर न सिर्फ छूट समाप्त होगी, बल्कि अक्टूबर से हर महीने 5 फीसदी की दर से जुर्माना भी ठोका जाएगा। यानी बचे हैं सिर्फ सात दिन, उसके बाद लाभ नहीं, सीधा पेनाल्टी की मार।

पांच प्रतिशत की छूट पाने का सुनहरा मौका अब अंतिम मोड़ पर है। नगर निगम ने करदाताओं की सुविधा के लिए रविवार और अवकाश के दिन भी टैक्स काउंटर खुले रखने का निर्णय लिया है। सुबह nine बजे से रात 9 बजे तक दो शिफ्ट में कर्मचारी तैनात रहेंगे।

इतना ही नहीं, निगम ने डिजिटल माध्यम से भी कर संग्रह की व्यवस्था मजबूत कर दी है। व्हाट्सएप चैटबॉट (924447449), निगम की वेबसाइट https://www.percent.bihar.gov.in और https://pmcptax.bihar.gov.in के माध्यम से भी घर बैठे संपत्तिकर का भुगतान किया जा सकता है।

नगर निगम के कर्मियों द्वारा घर-घर जाकर मांग पत्र भी उपलब्ध कराया जा रहा है। लेकिन, इसके बाद भी टैक्स न भरने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।1 जुलाई से 30 सितंबर के बीच भुगतान पर न लाभ मिलेगा न दंड, परंतु 1 अक्टूबर के बाद देरी की हर सांस पर टैक्स बढ़ेगा। नगर निगम ने स्पष्ट कर दिया है कि 30 जून के बाद कोई रियायत नहीं मिलेगी, और बकायेदारों के खिलाफ सख्त वसूली अभियान शुरू किया जाएगा।समय रहते चेत जाएं, वरना नगर निगम की पेनल्टी का शिकंजा कसने ही वाला है।