Bihar Traffic Rule : अब कैमरे की मदद से हेलमेट और सीट बेल्ट नहीं कागजात फेल रहने पर भी कट रहा चालान, परिवहन विभाग ने अबतक वसूले 80 करोड़ रूपये
Bihar Traffic Rule : अब कैमरे की मदद से टोल प्लाजा पर कागजात फेल रहने पर भी चालान कर जा रहे हैं. परिवहन विभाग ने अबतक 80 करोड़ रूपये की वसूली की है......पढ़िए आगे

PATNA : पटना सहित बिहार के अन्य शहरों में सीट बेल्ट और हेलमेट नहीं लगाना खतरे से खाली नहीं है। कैमरों की मदद से फटाफट इन शहरों में चालान काटे जा रहे हैं। इससे हेलमेट को नजरअंदाज करनेवालों की संख्या में कमी आई है। लेकिन अब यदि आपके गाडी का बीमा, इंश्योरेंस और फिटनेस भी फेल है तो कैमरों की मदद से आपके गाडी का चालान कट रहा है। इसलिए यदि गाडी लेकर हाईवे पर निकलकर रहे हैं तो सचेत रहिये। पेपर अपडेट कर ही हाईवे पर जाए। नहीं तो बिहार के 32 में से 31 टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम आधारित कैमरे लगे हैं, जिनसे इलेक्ट्रॉनिक तरीके से ऑनलाइन चालान जेनरेट हो जाता है। बीते 8 महीनों के भीतर डेढ़ लाख से ज्यादा वाहन चालकों का इसी तरह ई-चालान काटकर परिवहन विभाग ने 80 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। परिवहन विभाग के अनुसार 7 अगस्त 2024 से लेकर 7 अप्रैल 2025 तक, 8 महीनों के भीतर 1.50 वाहन चालकों के ई-चालान काटे गए। नेशनल हाइवे 922 पर कोइलवर-भोजपुर खंड पर स्थित कुल्हारिया टोल प्लाजा पर ई-डिटेक्शन सिस्टम के जरिए इस दौरान 26 हजार वाहनों के ई-चालान काटकर सर्वाधिक 12 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला गया। मुजफ्फरपुर जिले में एनएच-28 पर परसोनी खेम टोल प्लाजा पर 15,000 वाहनों का ई-चालान कर 10 करोड़ रुपये वसूले गए।
इसी तरह, औरंगाबाद जिले में एनएच-19 पर सौकला टोल प्लाजा पर मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन करने के मामले में 15,000 वाहनों को ई-चालान जारी किए गए। पटना-बख्तियारपुर फोरलेन एनएच-30 के दीदारगंज टोल प्लाजा पर भी 11,000 गाड़ियों का चालान काटा गया। एनएच-57 पर फारबिसगंज और पूर्णिया के बीच हरियाबारा टोल प्लाजा पार करते समय 10,000 वाहनों को दंडित किया गया।
परिवहन विभाग के सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया की मोटर वाहन अधिनियम के तहत किसी भी वाहन का फिटनेस सर्टिफिकेट फेल होने पर 5000 रुपये का जुर्माना लगता है। वहीं बीमा सर्टिफिकेट एक्स्पायर हो जाने पर 2000 रुपये फाइन लगता है। इसी तरह, अगर गाड़ी की पीयूसी समाप्त हो गई है तो पहली बार पकड़े जाने पर 1,000 रुपये मध्यम मोटर वाहन के लिए 3000 रुपये, भारी वाहनों के लिए 5000 रुपये और अन्य श्रेणी के वाहनों के लिए 1500 रुपये के जुर्माने का प्रावधान है।