Patna News : पटना डीएम ने चार अंचल अधिकारियों के वेतन पर लगाई रोक, कहा बर्दाश्त नहीं होगी राजस्व कार्यों में लापरवाही, एलआरडीसी को दी चेतावनी

Patna News : पटना डीएम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए चार अंचल अधिकारीयों के वेतन पर रोक लगा दिया है. वहीँ एलआरडीसी को कड़ी चेतावनी दी है......पढ़िए आगे

Patna News : पटना डीएम ने चार अंचल अधिकारियों के वेतन पर लगा
डीएम ने की कार्रवाई - फोटो : PUSHKAR

PATNA : समाहर्ता-सह-जिलाधिकारी, पटना डॉ. त्यागराजन एस.एम. द्वारा आज राजस्व मामलों में प्रगति की समीक्षा की गई। उन्होंने दाखिल-खारिज, परिमार्जन, अभियान बसेरा, भूमि नापी, भूमि विवाद निराकरण, आधार सीडिंग, अतिक्रमण उन्मूलन, सीमांकन, विशेष सर्वेक्षण, भू-अर्जन, भूमि उपलब्धता एवं हस्तानांतरण सहित विभिन्न मामलों में अंचलवार अद्यतन प्रगति का जायजा लिया।

जिलाधिकारी ने कहा कि जिला में दाखिल-खारिज मामलों में ओवरऑल प्रगति काफी अच्छी है। पुराने बैकलॉग को लगभग खत्म करने के साथ नए प्राप्त आवेदनों का भी निष्पादन तीव्रगति से किया जा रहा है। दाखिल-खारिज के लगभग 98 प्रतिशत मामलों को निष्पादित कर दिया गया है। फिर भी 75 दिनों से अधिक लंबित मामले 1,176 है जो काफी अधिक है। टेम्प मामलों के भी 4,325 आवेदन लंबित है। जिलाधिकारी ने इस पर सख्त नाराजगी व्यक्त की तथा कहा कि यह अच्छी स्थिति नहीं है। फुलवारीशरीफ, दीदारगंज, बिहटा एवं सम्पतचक लगभग सभी मानकों पर खराब प्रदर्शन कर रहा है। यहाँ टेम्प मामलों की सर्वाधिक संख्या है। 75 दिनों से अधिक भी काफी मामले लंबित हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि इन चारों अंचलों के अंचलाधिकारी राजस्व कार्यों के निष्पादन में गंभीर लापरवाही बरत रहे हैं। इनके कारण पूरे पटना जिला का प्रदर्शन प्रभावित हो रहा है। उन्होंने इन चारों अंचल अधिकारियों का वेतन अगले आदेश तक स्थगित रखते हुए इन सभी से स्पष्टीकरण करने का निदेश दिया। अगर उनका जवाब संतोषजनक नहीं रहा तो विभागीय कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत अंचलों के राजस्व कार्यों का अनुश्रवण करने का निदेश दिया। उन्होंने निदेश दिया कि सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता सबसे अधिक लंबित मामलों की संख्या वाले हल्का का निरीक्षण करें तथा प्रतिवेदन दें। जिलाधिकारी ने कहा कि राजस्व कार्यों में शिथिलता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अंचल अधिकारी अपने-अपने राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण रखें तथा कार्यों में अपेक्षित प्रगति लाएँ। लापरवाह कर्मचारियों के विरूद्ध रिपोर्ट करें ताकि ऐसे कर्मचारियों के विरूद्ध सख्त अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए।

जिलाधिकारी द्वारा अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया है कि परिमार्जन प्लस की दोनों श्रेणियों में 120 दिन से अधिक अवधि से लंबित सभी मामलों को अविलंब निष्पादित करें। सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को भूमि विवाद निराकरण (बीएलडीआरए), म्यूटेशन अपील एवं अभियान बसेरा के मामलों में विशेष रूचि लेते हुए त्वरित निष्पादन करने का निदेश दिया गया है। उन्हें निदेश दिया गया है कि बीएलडीआरए कोर्ट में 90 दिनों से अधिक के लंबित मामलों को नियमानुसार शीघ्र निष्पादित करें। म्यूटेशन अपील के 30 दिनों से अधिक लंबित मामलों को विधिवत शीघ्र निष्पादित करने का निदेश दिया गया। जिलाधिकारी द्वारा सभी भूमि सुधार उप समाहर्ताओं को निदेश दिया गया कि दाखिल-खारिज के अपील मामलों एवं बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम (बीएलडीआरए) के तहत मामलों का समय-सीमा के अंदर विधिवत निष्पादन करें।

पुष्कर की रिपोर्ट