Patna highcourt - प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में EWS को दस फीसदी आरक्षण क्यों नहीं दिया, हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और बीपीएससी से मांगा जवाब

Patna highcourt - प्राथमिक शिश्रक नियुक्ति में EWS को 10 फीसदी आरक्षण नहीं देने पर राज्य सरकार और बीपीएससी की मुश्किलें बढ़ सकती है। हाईकोर्ट ने मामले में उनसे जवाब मांगा है।

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Patna - पटना हाईकोर्ट ने राज्य के प्राथमिक शिक्षकों की नियुक्ति में ईडब्लूएस को दस फीसदी आरक्षण नहीं देने के मामले पर  राज्य सरकार और बीपीएससी से जवाब तलब किया है।जस्टिस सत्यव्रत वर्मा ने अभय राज और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया । 

याचिकाकर्ता प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक पद के लिए बीपीएससी के विज्ञापन संख्या 22/2024 के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार हैं। उनका कथन है कि ईडब्लूएस के लिए तय  दस प्रतिशत आरक्षण को जानबूझकर घटा दिया है। आरक्षण केवल 917 पद कर दिया गया, जबकि कुल 19842 पदों पर भर्ती होनी थी। 2019 में पारित कानून के तहत ईडब्लूएस को 10% ऊर्ध्व आरक्षण मिलना चाहिए था। 

वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि पहले जब 21771 पद थे, तब ईडब्लूएस के लिए लगभग 2000 पद थे। लेकिन जब हाईकोर्ट ने 2023 के 65% आरक्षण वाले कानून को असंवैधानिक ठहराया, तब कुल सीटें घटाकर 19842 कर दी गईं, लेकिन ईडब्लूएस को अपेक्षित 1984 के बजाय केवल 917 सीटें ही दी गईं। 

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याचिका में यह भी कहा गया है कि महिलाओं को आरक्षण ऊर्ध्व रूप से दिया गया, जबकि संविधान के अनुसार उन्हें क्षैतिज आरक्षण मिलना चाहिए।इस मामलें पर अगली सुनवाई  23जून, 2025 को होगी।

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