PPF नियमों को न करें नजरअंदाज: एक से ज्यादा अकाउंट खोलना पड़ सकता है भारी, जानिए क्या है सही तरीका

पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) लंबे समय से भारतीय निवेशकों की पहली पसंद बनी हुई है। टैक्स बचत, सुरक्षित रिटर्न और सरकार की गारंटी – ये तीनों तत्व इसे बेहद आकर्षक बनाते हैं। लेकिन अक्सर निवेशक एक बड़ी गलती कर बैठते हैं – एक से ज्यादा PPF अकाउंट खोलना। अगर आप भी ऐसा सोच रहे हैं या कर चुके हैं, तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है।
क्या एक व्यक्ति के नाम पर दो PPF अकाउंट खोले जा सकते हैं?
सीधा और साफ जवाब है – नहीं। पीपीएफ योजना 1968 (वर्तमान में पीपीएफ योजना 2019) के नियमों के अनुसार, कोई भी व्यक्ति अपने नाम पर सिर्फ एक ही PPF अकाउंट रख सकता है। चाहे आप अलग-अलग बैंक में जाएं या डाकघर में – नियम में कोई बदलाव नहीं है। अगर किसी के नाम पर दो अकाउंट पाए जाते हैं, तो दूसरा अकाउंट अवैध मान लिया जाता है। इतना ही नहीं, दूसरे अकाउंट में जमा राशि पर ब्याज नहीं मिलेगा और सिर्फ मूलधन (Principal) की वापसी होगी। और ध्यान रखें, जॉइंट अकाउंट की भी कोई अनुमति नहीं है, यानी दो लोग मिलकर एक ही पीपीएफ अकाउंट नहीं खोल सकते।
अगर आपके मन में यह सवाल है कि क्या आप अपने बच्चे के लिए पीपीएफ अकाउंट खोल सकते हैं – तो इसका उत्तर है, हां। कोई भी अभिभावक (Parent/Guardian) अपने नाबालिग बच्चे के नाम से एक अलग पीपीएफ अकाउंट खोल सकता है। लेकिन इसमें भी एक खास नियम है –
- आप और बच्चे के अकाउंट में कुल मिलाकर सालाना अधिकतम ₹1.5 लाख ही निवेश किया जा सकता है।
उदाहरण के लिए, अगर आपने अपने अकाउंट में ₹1 लाख जमा किया, तो बच्चे के अकाउंट में सिर्फ ₹50,000 ही डाले जा सकते हैं।
अगर आपके द्वारा भूलवश दो PPF अकाउंट खोल दिए गए हैं, तो घबराने की जरूरत नहीं है – तुरंत बैंक या डाकघर और संबंधित विभाग (जैसे पोस्ट ऑफिस अथवा वित्त मंत्रालय) को इसकी जानकारी दें। जांच के बाद दूसरे अकाउंट को बंद कर दिया जाएगा और उसमें जमा रकम आपको लौटा दी जाएगी – लेकिन बिना किसी ब्याज के।
पीपीएफ एक भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश योजना है, लेकिन इसके नियमों को जानना और पालन करना उतना ही जरूरी है। नियमों की अनदेखी न सिर्फ आपकी पूंजी को जोखिम में डाल सकती है, बल्कि ब्याज से भी वंचित कर सकती है। इसलिए निवेश से पहले नियमों की पूरी जानकारी लें और जरूरत हो तो विशेषज्ञ से सलाह लें।