न्यूज़ 4 नेशन डेस्क : अगर आप यह सोचते हैं कि आप अपनी गलती से गाड़ी ठोकेंगे और आपको उस पर इंश्योरेंस क्लेम मिल जाएगा तो आप गलत सोचते हैं. जल्द ही आप इस गलतफहमी से बाहर निकलें, क्योंकि अब अगर रोड एक्सीडेंट में आपकी गलती पाई जाती है तो आपको बिमा कंपनी इंश्योरेंस क्लेम नहीं देगी.
क्या है मामला...
मामला त्रिपुरा में हुए एक रोड एक्सीडेंट का है. इस एक्सीडेंट में हुई मौत के बाद मृतक के परिजनों ने बिमा कंपनी से 68 लाख रुपए मुआवजे की मांग की थी. जिसके बाद त्रिपुरा हाईकोर्ट ने मृतक के परिजनों के पक्ष में फैसला सुनाया था. बीमा कंपनी ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसपर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने त्रिपुरा हाईकोर्ट के फैसले को निरस्त कर दिया और बिमा कंपनी की अपील स्वीकार्य ली.
इस मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने यह बात सच पाई कि मृतक की लापरवाही और तेज गाड़ी चलाने के कारण यह हादसा हुआ है इसलिए कानून की नजर में इसे थर्ड पार्टी नहीं माना जा सकता है. 'पर्सनल एक्सीडेंट' के लिए बीमा कंपनी ने दो लाख रुपए देने का कॉन्ट्रैक्ट किया था. इसलिए बिमा कंपनी मृतक के परिजनों को दो लाख रुपए ही देगी.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई में कहा कि अगर रैश ड्राइविंग या फिर ध्यान से गाड़ी न चलाने पर रोड एक्सीडेंट होता है, तो ऐसे में इंश्योरेंस क्लेम नहीं दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला इंश्योरेंस क्लेम पाने वाले लोगों की मुश्किलों को बढ़ा सकता है. वहीँ इससे इंश्योरेंस कंपनियों की मनमर्जी और बढ़ सकती है.