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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी, फर्जी दस्तावेज जमा कर चुनाव लड़ने का लगा था आरोप

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रद्द की आजम खान के बेटे अब्दुल्ला की विधायकी, फर्जी दस्तावेज जमा कर चुनाव लड़ने का लगा था आरोप

DESK : समाजवादी पार्टी के सांसद आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान के बेटे अब्दुला आजम का निर्वाचन रद्द कर दिया है.

आजम खान के बेटे अब्दुला आजम पर यह आरोप लगा था कि चुनाव लड़ते वक्त अब्दुला की उम्र पूरी नहीं थी और इसके लिए अब्दुला ने फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल किया था.
 
 अब्दुल्ला आजम के खिलाफ बसपा उम्मीदवार रहे नवाब काजिम अली ने शिकायत दर्ज की थी. इस शिकायत में आरोप लगाया गया कि चुनाव के वक्त अब्दुल्ला 25 साल के नहीं थे. अब्दुल्ला पर फर्जी दस्तावेज लगाकर चुनाव लड़ने का आरोप लगाया गया था. इसी शिकायत पर सुनवाई के बाद इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 27 सितम्बर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद जस्टिस एसपी केसरवानी की बेंच ने फैसला सुनाया है.

अब्दुल्ला आजम सपा सांसद आजम खान के छोटे बेटे हैं. 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में अब्दुल्ला ने पहली बार चुनाव लड़ा था. अब्दुल्ला ने रामपुर क्षेत्र की स्वार विधानसभा सीट से 50 हजार से ज्यादा मतों से चुनाव जीता था.

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