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बिहार के शहरों में 24 सितम्बर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी

बिहार के शहरों में 24 सितम्बर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी

PATNA :  बिहार के शहरी क्षेत्रों में 24 सितम्बर से पॉलिथीन पर पाबंदी लग जाएगी। पूरे बिहार में चरणबद्ध तरीके से यह पाबंदी लागू होगी। पटना हाईकोर्ट ने हाल ही में सरकार को आदेश दिया था कि  वह कानून बना कर 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन पर प्रतिबंध लगाये। कोर्ट में 24 सितम्बर को इस मामले की अगली सुनवाई होने वाली है।

24 सितम्बर से शहरों में पॉलिथीन पर बैन

मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आज  एक अहम बैठक हुई। इस बैठक में नगर विकास विभाग, वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में निर्णय लिया गया कि राज्य के शहरी क्षेत्रों में 24 सितम्बर से पॉलिथीन के इस्तेमाल पर पाबंदी लागू कर दी जाएगी। 50 माइक्रोन से कम मोटाई वाले पॉलिथीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित हो जाएगा। कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने यह कदम उठाया है। 24 सितम्बर को चूंकि कोर्ट में सरकार को अपना पक्ष रखना है इस लिए उसी दिन से पॉलिथीन पर रोक लगाने की घोषणा की गयी है।

गांवों में पॉलिथीन पर प्रतिबंध से पहले रायशुमारी

गांवों में पॉलिथीन पर रोक लगाने से पहले लोगों की राय जानी जाएगी। लोगों की राय के बाद प्रतिबंध लगाया जाएगा। अभी डिब्बा बंद और पैक्ड वस्तुओं पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। दूध और दूध से बने सामान को पैक करने के लिए पॉलिथीन का इस्तेमाल जारी रहेगा। दवाइयों की पौकिंग में भी इसका इस्तेमाल जारी रहेगा। 50 माइक्रोन से अधिक मोटे पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल अभी होता रहेगा।

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