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भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को बड़ा झटका, हत्या से जुड़े मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल को बड़ा झटका, हत्या से जुड़े मामले में कोर्ट ने सुनाई सजा

पटना. माले विधायक मनोज मंजिल को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है. अगिआंव के भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल से जुड़े इस मामले में मंगलवार को आरा सिविल कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है. अगस्त, 2015 में अजिमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव निवासी जयप्रकाश सिंह की हत्या की गयी थी. इसी मामले में भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल आरोपित थे. इस मामले में कोर्ट में चल रही सुनवाई में अहम फैसला सुनाते हुए उन्हें सजा सुनाई. 

इसके पहले अप्रैल 2022 में हत्या सहित दो मामलों में बेल बांड रद्द होने के बाद अगिआंव के भाकपा माले विधायक मनोज मंजिल ने सरेंडर कर दिया. कोर्ट की ओर से 25-25 हजार रुपये के चार मुचलकों पर विधायक को दोनों मामलों में जमानत दे दी. वहीं अब हत्या के उसी मामले में उन्हें कोर्ट ने सजा सुनाई है. 


आरा कोर्ट ने मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी मानते हुए यह सजा सुनाई है। अब मनोज मंजिल की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा है। बिहार विधानसभा की सदस्यता से उन्हें हाथ धोना पड़ सकता है। 2015 में भोजपुर जिले के अजीमाबाद में माले कार्यकर्ता सतीष यादव की हत्या के प्रतिशोध में जेपी सिंह उर्फ जय प्रकाश सिंह का मर्डर कर दिया गया था। इसमें विधायक मनोज मंजिल समेत 23 आरोपियों को दोषी पाया गया। विधायक को 10 हजार रुपये का जुर्माना भी देना होगा।

भोजपुर जिले के अजीमाबाद थाना क्षेत्र के बड़गांव में भाकपा माले की सभा चल रही थी। सभा में ही सूचना मिली थी कि माले कार्यकर्ता सतीश यादव की हत्या हुई है। इसी के प्रतिशोध में किसान जय प्रकाश सिंह की हत्या कर दी गई। 


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