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शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने 'स्थानांतरण' को लेकर जारी की अधिसूचना, देखें विस्तृत गाईडलाइन

शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, शिक्षा विभाग ने 'स्थानांतरण' को लेकर जारी की अधिसूचना, देखें विस्तृत गाईडलाइन

PATNA: बिहार के शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है. शिक्षा विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है. अंतर जिला नियोजन इकाई स्थानांतरण,जिला के अंदर शिक्षकों-पुस्तकालाध्यक्षों के स्थानांतरण को लेकर शिक्षा विभाग ने विस्तृत जानकारी दी है। शिक्षा विभाग के उफ सचिव की तरफ से यह आदेश जारी किया गया है। शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर विभाग एक वेब पोर्टल तैयार करेगा। 

'स्थानांतरण' को लेकर जारी की अधिसूचना

अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु प्रशासी विभाग द्वारा एक वेबपोर्टल तैयार किया जाएगा .उस वेब पोर्टल में संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा जिलावार नियोजन इकाई, विषय वार,जिलावार रिक्त पदों की सूचना अपलोड किया जाएगा. संबंधित रिक्त पद की  वही होगा जो उस पद पर पूर्व में कार्यरत शिक्षक अथवा पुस्तकालयाध्यक्ष का होगा। निर्धारित समय सीमा में वेब पोर्टल पर रिक्त पदों की सूचना उपलब्ध होने के बाद महिला एवं दिव्यांग शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष जो अंतर नियोजन इकाई में स्थानांतरण के लिए इच्छुक होंगे उन्हें एक निर्धारित समय तक वेब पोर्टल पर नियोजन इकाई स्थानांतरण हेतु आवेदन समर्पित करना होगा.

 वैसे शिक्षक जिनकी सेवा अवधि 3 वर्ष या उससे अधिक होगी वही आवेदन दे सकेंगे. अनुशासनिक कार्यवाही अथवा निलंबित शिक्षक या पुस्तकालयाध्यक्ष आवेदन देने के पात्र नहीं होंगे. वही महिला एवं दिव्यांग शिक्षक पुस्तकालयाध्यक्ष सम्मिलित हो सकेंगे जिनके प्रमाण पत्र की जांच सक्षम स्तर से होकर सही पाई गई हो. 2006 से लेकर 2015 की अवधि में नियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्र की निगरानी जांच में प्रमाण पत्र सही पाए गए हों वही आवेदन देने के पात्र होंगे. जो शिक्षक संगत नियमावली नियम के तहत प्रशिक्षित हों वही आवेदन के पात्र होंगे. आवेदन देने की निर्धारित तिथि तक संबंधित शिक्षक का वेतन भुगतान हो चुका हो अथवा वेतन भुगतान हेतु पात्र हो वही आवेदन करेंगे. अंतर नियोजन इकाई स्थानांतरण के लिए तीन विकल्प दिया जाएगा. जिला के अंदर स्थानांतरण को लेकर संबंधित जिला के जिला शिक्षा पदाधिकारी नोडल पदाधिकारी होंगे. अंतर नियोजन स्थानांतरण संबंधी प्रावधानों को लागू करने में यदि कोई समस्या होगी तो उसका समाधान पंचायती राज विभाग एवं नगर विकास विभाग के परामर्श से किया जा सकेगा.


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