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बड़ी खबर : आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूर्व मंत्री सहित सात आरोपियों को कैद और जुर्माने की सजा

बड़ी खबर : आय से अधिक सम्पत्ति मामले में पूर्व मंत्री सहित सात आरोपियों को कैद और जुर्माने की सजा

RANCHI : राज्य के पूर्व ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का सहित परिवार के सभी सात सदस्यों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है. उन्हें 7-7 साल की सजा और 50-50 लाख जुर्माने की सजा सुनाई गयी है. इन सभी पर आय से अधिक 16.82 करोड़ रूपये की संपत्ति अर्जित करने का आरोप है. जुर्माना नहीं देने पर इन्हें एक वर्ष की सजा और काटनी पड़ेगी. इसके साथ ही कोर्ट ने एनोस एक्का की तमाम संपत्ति अटैच करने का भी आदेश दिया है. 

जिन लोगों के खिलाफ आज सीबीआई की विशेष अदालत ने सजा सुनाई है. उनमें एनोस एक्का के साथ पत्नी मेनन एक्का, जयकांत बाड़ा (पूर्व मंत्री का साला), गिदियोन एक्का (पूर्व मंत्री का भाई), इब्राहिम एक्का(पूर्व मंत्री का भाई), रोशन मिंज (पूर्व मंत्री का भांजा), दीपक लकड़ा (पूर्व मंत्री का करीबी) शामिल है. 

बताते चलें की देवघर निवासी कुमार विनोद ने तत्कालीन ग्रामीण विकास मंत्री एनोस एक्का के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में निगरानी के विशेष न्यायाधीश की अदालत में याचिका दायर की थी. 

बाद में इसे लेकर दायर पीआइएल की सुनवाई के बाद हाइकोर्ट ने सीबीआइ को जांच का आदेश दिया. इसके बाद सीबीआइ ने एनोस एक्का के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की.

रांची से कुंदन की रिपोर्ट 


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