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बिहार सरकार का बड़ा आदेश,अब हाईस्कूलों में होंगे सिर्फ 6 शिक्षक, अगर अधिक हैं तो होगा स्थानांतरण

बिहार सरकार का बड़ा आदेश,अब हाईस्कूलों में होंगे सिर्फ 6 शिक्षक, अगर अधिक हैं तो होगा स्थानांतरण

PATNA: बिहार सरकार ने अब फैसला लिया है कि हाई स्कूलों में अब सिर्फ 6 शिक्षक होंगे. इस संबंध में शिक्षा विभाग ने अधिसूचना जारी कर दी है. अधिसूचना में कहा गया है कि माध्यमिक कक्षाओं के लिए विद्यालय में 6 शिक्षक होंगे.अगर जिस विद्यालय में 6 से अधिक शिक्षक होंगे तो उन्हें स्थानांतरित किया जाएगा।

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि हाईस्कूलों में अब हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं द्वितीय भाषा के शिक्षक का पदस्थापन किया जाएगा. जिन माध्यमिक विद्यालयों में शारीरिक शिक्षक का पद पूर्व से सृजित है उन विद्यालयों में इन विषयों के शिक्षक के साथ-साथ शारीरिक शिक्षा विषय के एक शिक्षक का पदस्थापना किया जाएगा. एक कक्षा में 60 छात्र छात्राओं से अधिक नामांकन होने की स्थिति में एकस्ट्रा कक्ष का संचालन किया जा सकता है. शिक्षकों की आवश्यकता का आकलन कर पद सृजित किया जाएगा.शिक्षा विभाग ने कहा है कि शिक्षकों की आवश्यकता के आकलन में ध्यान देना होगा एक शिक्षक प्रत्येक विद्यालय दिवस पर न्यूनतम दो कक्षाओं का संचालन अवश्य करें.

यदि किसी विषय में 3 से अधिक शिक्षक की आवश्यकता हो तो जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक से अनुमोदन प्राप्त शिक्षकों के पदस्थापन की कार्रवाई की जाए. इस मापदंड के आधार पर यदि विद्यालय में पदस्थापित शिक्षक का नियम 10 के तहत स्थानांतरण की कार्रवाई की आवश्यकता हो तो संबंधित शिक्षक का स्थानांतरण के लिए मापदंड तय किया गया है. संबंधित विषय में पदस्थापित शिक्षकों की आपसी वरीयता को ध्यान में रखकर कनीय शिक्षक से प्रारंभ करते हुए अवरोही क्रम में स्थानांतरण हेतु शिक्षकों को चिन्हित किया जाएगा.

दिव्यांग एवं महिला शिक्षकों से उनकी इच्छा प्राप्त करने के बाद ही स्थानांतरण किया जाएगा. ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित विद्यालयों में चिन्हित शिक्षकों का स्थानांतरण प्राथमिकता के आधार पर नजदीक के पंचायत के हाई स्कूल में किया जाएगा। साथ हीं स्थानंतरणसंबंधित नियोजन इकाई के अंतर्गत ही की जा सकती है .

शिक्षा विभाग ने अपने आदेश में कहा है कि संबंधित नियोजन इकाई के सदस्य सचिव का दायित्व होगा कि शिक्षकों के स्थानंतरण प्रस्ताव को समिति से अनुमोदन के बाद हीं आदेश निर्गत करेंगे. 

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