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बिहार में परिवहन कानून तोड़ने वालों से वसूला गया 9.23 लाख जुर्माना, हेलमेट-सीटबेल्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई

बिहार में परिवहन कानून तोड़ने वालों से वसूला गया 9.23 लाख जुर्माना, हेलमेट-सीटबेल्ट और अन्य नियमों का उल्लंघन करने वालों पर की गई कार्रवाई

PATNA: विशेष अभियान तहत शनिवार को बिहार के सभी जिलों में हेलमेट-सीटबेल्ट जांच अभियान चलाया गया। इसके साथ ही प्रदूषण, फिटनेस और परमिट आदि फेल वाहनों की जांच की गई। इस दौरान सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों से जुर्माना वसूला गया और नियमों का पालन करने की हिदायत दी गई।

सभी जिलों में चले अभियान के दौरान कुल 1326 वाहनों की जांच की गई, जिसमें नियमों का उल्लंघन करते पकड़े गए करीब 746 वाहन चालकों से 9.23 लाख रुपये जुर्माना लिया गया.परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल  ने सभी डीटीओ को निर्देश दिया है कि बार - बार नियमों का उल्लंघन करने वाले चालकों का चालक अनुज्ञप्ति निलंबन करने की कार्रवाई करें। सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए मोटर वाहन अधिनियमों को सख्ती से लागू किया जाना आवश्यक है।

परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि पिछले वर्ष 2018 में लगभग 2600 लोगों की मृत्यु दोपहिया वाहन चलाते हेलमेट नहीं पहनने के कारण हुई थी।  हेलमेट प्रशासन और पुलिस के लिए नहीं, बल्कि अपने परिवार के लिए और अपनी सुरक्षा के लिए पहनें। क्योंकि आपकी जिंदगी आपके परिवार की अमानत है।

परिवहन सचिव ने कहा कि दोपहिया चालकों को हेलमेट पहनना और चारपहिया वाहन चालकों को सीट बेल्ट लगाना अनिवार्य है। अगर वाहन चालक यातायात के नियमों का पालन करते हुए हेलमेट और सीट बेल्ट का प्रयोग करें तो सड़क दुर्घटना में नुकसान को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

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