पटना: पटना हाईकोर्ट ने एक आदेश में राज्य सरकार को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली पर तीन महीनो के अंदर उचित फ़ैसला लेने के लिए कहा है।
चीफ जस्टिस संजय क़रोल एवं जस्टिस एस कुमार की खंडपीठ ने बिहार राज्य उर्दू शिक्षक संघ की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। संघ ने अपनी याचिका में यह कहा था कि माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक उर्दू शिक्षकों की बहाली हेतु राज्य सरकार ने रोज़गार एवं सेवा शर्त नियम 2006 का पालन नहीं किया। उक्त विषय के रिक्त पदों को भरने हेतु “उर्दू” विषय को अलग से अधिसूचित नहीं किया गया।
इस पर खंडपीठ ने याचिका को निष्पादित करते हुए याचिकाकर्ता को अपनी मांग सक्षम पदाधिकारियों के समक्ष रखने का आदेश दिया। साथ ही इस पर सरकार को तीन महीने के अंदर निर्णय लेने को कहा है।